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Home राज्य

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को दी बड़ी राहत, इन लोगों को मिलेगा 30 फीसदी आरक्षण

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
November 4, 2022
in राज्य
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Supreme court
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नैनीताल : उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30 फीसदी आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को बड़ी राहत दी है. दरअसल, शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण देने पर रोक लगाई गई थी. इस मामले को लेकर उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया है. इस तरह Sarkari Naukri में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सकेगी.

राज्य सरकार महिलाओं को आरक्षण देने के लिए पूरी तरह से इच्छुक थी. यही वजह थी कि अक्टूबर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने महिला आरक्षण के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया था. उत्तराखंड सरकार के मंत्रिमंडल ने सीएम धामी को सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं को आरक्षण देने के संबंध में अध्यादेश लाने के लिए अधिकृत किया था. हाईकोर्ट द्वारा राज्य की मूल निवासी महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने के सरकार के एक आदेश पर रोक लगाने के बाद अध्यादेश लाया जा रहा था.

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क्या है पूरा मामला?

उत्तराखंड में महिलाओं को 18 जुलाई, 2001 से आरक्षण दिया जा रहा था. उस वक्त सिर्फ 20 फीसदी महिलाओं को आरक्षण मिल रहा था. हालांकि, 2006 में उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए ऐलान किया कि राज्य की मूल निवाली महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा.

हालांकि, आरक्षण को लेकर विवाद की शुरुआत पिछले साल हुई, जब लोक सेवा आयोग की उत्तराखंड सम्मिलित प्रवर सेवा परीक्षा का आयोजन हुआ. परीक्षा के बाद जारी हुए रिजल्ट को लेकर हरियाणा की एक महिला अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंच गई. उसका कहना था कि उत्तराखंड की स्थानीय अभ्यर्थी से ज्यादा नंबर होने के बाद भी उसे बाहर किया गया.

हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए 24 अगस्त को उत्तराखंड की स्थानीय महिलाओं को मिल रहे आरक्षण पर रोक लगा दी. हालांकि, सरकार इस फैसले से नाराज चल रही थी. यही वजह था कि उसने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी. सरकार ने मूल निवासी महिलाओं को आरक्षण दिए जाने को उचित ठहराया था.

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