नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने आज यानी बुधवार को एमसीडी चुनावों (MCD Election) की तारीख से जुड़े नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि एक बार चुनावों की तारीख नोटिफाइड हो जाए तो उसे रोका नहीं जा सकता है। कोर्ट ने परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किए हैं।
4 दिसंबर को होगा मतदान
उल्लेखनीय है कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 4 नवबंर को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के चुनाव की घोषणा की गई थी। एकीकृत नगर निगम के चुनाव चार दिसंबर और मतगणना सात दिसंबर को होगी। इसके लिए सात नवंबर को अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन शुरू हो गया है, जो 14 नवंबर तक चलेगा।
वहीं, 16 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 19 नवंबर तक लोग नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, जिसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
राजधानी दिल्ली में 42 वार्ड अनुसूचित जाति और 104-104 वार्ड महिलाओं और सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित किए गए हैंl चुनाव में कुल 55 हजार ईवीएम का उपयोग होगा, जिनमें प्रत्येक उम्मीदवार की तस्वीर लगी होगी।
चुनावों की तारीख से जुड़े नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से दिल्ली HC का इनकार







