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Home व्यापार

गैर पंजीकृत छोटे विक्रेताओं को ई-कॉमर्स मंचों से मिली बिक्री की छूट

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
December 19, 2022
in व्यापार
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free trade
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नई दिल्ली। छोटे अपंजीकृत विक्रेताओं को ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से माल बेचने की अनुमति देने के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद के निर्णय को एक बड़ा कदम बताते हुए परम्परागत व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने स्वागत किया है। कैट ने कहा है कि इससे छोटे व्यापारियों को कारोबार का विस्तार करने में मदद मिलेगी।

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को वीडिया कांफ्रेंसिंग से हुई 48वीं बैठक में जीएसटी परिषद ने छोटे अपंजीकृत विक्रेताओं और जीएसटी की कंपोजिट-कर योजना का लाभ उठाने वाली इकाइयों को कुछ शर्तों के साथ ई-कॉमर्स ऑपरेटरों (ईसीओ) के माध्यम से माल बेचने की ‘सैद्धांतिक मंजूरी’ दे दी है।

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कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने एक बयान में इस निर्णय को एक ‘प्रगतिशील कदम’ बताते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीमती सीतारमण को धन्यवाद दिया है। कैट पिछले दो वर्षों से अधिक समय से इस तरह की मांग उठा रहा था।

जीएसटी परिषद के बाद जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार ऐसे विक्रेताओं को अपने-अपने राज्य की सीमा के भीतर ही ई-कामर्स के माध्यम से माल की आपूर्ति करने की अनुमति देने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गयी है।

परिषद ने इसके प्रासंगिक अधिसूचना जारी करने के साथ-साथ जीएसटी अधिनियम और जीएसटी नियमों में संशोधनों को मंजूरी भी दे दी है। इसके लिए जीएसटी पोर्टल पर आवश्यक क्षमता भी बनायी जाएगी। इन तैयारियों के साथ यह निर्णय अगले वर्ष अक्टूबर से लागू किया जा सकता है।

आज की बैठक में कर योग्य क्षेत्र के बाहर के किसी स्थान से इसी तरह के किसी दूसरे कर योग्य क्षेत्र के बाहर के स्थान पर की गयी माल की आपूर्ति , समुद्री मार्ग में की गयी बिक्री और कस्टम हाउस क्लियरेंस से पहले गोदाम में पड़े माल की जीएसटी कर योग्य क्षेत्र से बाहर की गयी आपूर्ति को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने के संबंध में नियमों को और स्पष्ट करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए जीएटी अधिनियम 2017 की अनुसूची तीन में दो नए पैरा – 7, 8 (ए) और 8 (बी) जोड़े गए हैं। इन संशोधनों को एक जुलाई 2017 से प्रभावी बनाया जा रहा है ताकि उस दिन से 31 जनवरी, 2019 की अवधि के दौरान ऐसे लेनदेन पर जीएसटी के संबंध में कोई संदेह और अस्पष्टता न रहे। श्रीमती सीतारमण ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि आज की बैठक में जीएसटी की दरों में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

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