दिल्ली : दिल्ली में निगम नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव (Standing Committee Election) को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा है कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव दोबारा नहीं होगा। हाई कोर्ट ने कहा कि चुनाव में जो मत डाले गए हैं, उन मतपत्रों को सुरक्षित रखा जाए।