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Home दिल्ली

सीबीआई की किस दलील से सिसोदिया को नहीं मिली बेल!

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
March 5, 2023
in दिल्ली
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Sisodia
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नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट में जमानत याचिका की अर्जी देते हुए कहा कि सीबीआई बार-बार एक ही सवाल पूछकर उन्हें मानसिक प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने कहा कि भले ही सीबीआई थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर रही है, लेकिन रोजाना 8-9 घंटे बैठना और बार-बार एक ही सवाल पूछना भी मानसिक उत्पीड़न है।

दो दिन के लिए सिसोदिया की रिमांड
स्पेशल कोर्ट के जज एम के नागपाल ने शराब घोटाले मामले में सिसादिया की सीबीआई रिमांड दो दिनों के लिए बढ़ा दी है। अब उनकी जमानत याचिका पर 10 मार्च को सुनवाई होगी। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल की अदालत ने बाद में दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले में सीबीआई के साथ सिसोदिया की हिरासत दो दिनों के लिए बढ़ा दी। उनकी जमानत अर्जी पर 10 मार्च को सुनवाई होगी।

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अन्य आरोपियों से कराया जाएगा सामना
अपने 6 पेज के आदेश में अदालत ने कहा, ‘आरोपी से इस मामले में काफी पूछताछ की गई है। उन पर लगे आरोपों को साबित करने के लिए उनके तत्कालीन सचिव और जीएनसीटीडी के तत्कालीन आबकारी आयुक्त के साथ सामना कराया गया। अभी अन्य दो आरोपियों के सामने भी उन्हें पेश किया जाना है। उनके नाम अभी तक सामने नहीं रखे गए हैं ताकि सीबीआई की जांच को कोई प्रभावित न कर सके। स्पेशल जज ने कहा कि केस डायरी से यह देखा गया कि शराब नीति पर तैयार किए गए एक कैबिनेट नोट से संबंधित एक महत्वपूर्ण फाइल का पता लगाना अभी बाकी है और जिसके लिए अभी आरोपियों से हिरासत में पूछताछ जरूरी है।

‘सिसोदिया से बार-बार सवाल न पूछें’
सिसोदिया के निवेदन के बाद अदालत ने सीबीआई अधिकारियों से कहा कि वे सिसोदिया से बार-बार सवाल न पूछें और नियमित रूप से उनका मेडिकल चेकअप कराएं। अदालत ने सिसोदिया की दलीलों के बाद मौखिक रूप से टिप्पणी की, ‘कृपया एक ही सवाल बार-बार न पूछें। अगर आपके पास कुछ नया है, तो उनसे पूछें।’

मेडिकल चेकअप का रखा जाए ख्याल
अदालत ने आगे कहा, ‘यह वांछित है कि इस अवधि के दौरान जांच अधिकारी सभी टकराव को पूरा करेगा और इसी हिसाब से पूछताछ भी करेगा।’ अदालत ने कहा कि 27 फरवरी 2023 के एक आदेश में एक निश्चित समय के भीतर उनका मेडिकल चेकअप, सीसीटीवी कवरेज वाले स्थान पर उनकी जांच और पूछताछ, उनके वकील और परिवार के सदस्यों के साथ बैठक और उन्हें निर्धारित दवाएं प्रदान करने के निर्देश जारी रहेंगे।

सीबीआई ने रखी थी रिमांड बढ़ाने की मांग
सीबीआई की ओर से पेश हुए सरकारी वकील पंकज गुप्ता ने पहले अदालत को बताया था कि सिसोदिया का अभी कुछ जरूरी गवाहों से आमना-सामना होना है, जो समय की कमी के कारण पांच दिनों के दौरान नहीं हो सका। सिसोदिया की हिरासत तीन दिनों तक बढ़ाने के लिए कहते हुए, एसपीपी ने अदालत से यह भी कहा कि ‘जीएनसीटीडी की आबकारी नीति तैयार करने के संबंध में तैयार कैबिनेट नोट की लापता फाइल’ का पता लगाने के लिए उनसे पूछताछ करने की आवश्यकता हो सकती है। एसपीपी ने अदालत को बताया कि 27 फरवरी को दी गई पांच दिनों की हिरासत में से एक दिन सुप्रीम कोर्ट में चला गया और आप नेता की हर 48 घंटे में मेडिकल जांच कराने में भी काफी समय लगा।

सिसोदिया के वकील ने रिमांड बढ़ाने का किया विरोध
सिसोदिया की ओर से पेश सीनियर वकील मोहित माथुर और दयान कृष्णन ने उनकी हिरासत बढ़ाने की सीबीआई की याचिका का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि जांच अधिकारी द्वारा अब तक जमा किए गए सभी मौखिक और दस्तावेजी सबूतों के साथ उसका सामना करने सहित अभियुक्त की व्यापक जांच और पूछताछ के लिए पांच दिन पर्याप्त से ज्यादा थे। आरोपी को और अधिक समय के लिए सीबीआई हिरासत में भेजने के लिए कोई आधार या कारण नहीं था।

‘हिरासत बढ़ाने का तो मामला ही नहीं बनता’
उन्होंने कहा कि यहां तक कि सीबीआई द्वारा दायर आवेदन में तथ्य और दलीलें भी अभियुक्तों की सीबीआई हिरासत को आगे किसी भी समय के लिए बढ़ाने या बढ़ाने के लिए कोई मामला नहीं बनता है। उन्होंने तर्क दिया कि जांच एजेंसी न केवल आरोपी की पिछली पुलिस/सीबीआई हिरासत को उचित ठहराने के लिए बाध्य है, बल्कि उसे उसकी नई पुलिस/सीबीआई हिरासत या विस्तार की मांग के लिए कुछ नए और वैध आधार भी देने होंगे। यह कहते हुए कि आरोपी के मात्र असहयोग या टालमटोल जवाब देने आदि को उसकी सीबीआई हिरासत बढ़ाने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

यह तर्क देते हुए कि एक आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजना एक अपवाद है और यहां तक कि एक आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की पुष्टि की जानी चाहिए और कुछ वैध और वैध कारणों और आधारों का समर्थन किया जाना चाहिए, सिसोदिया के वकीलों ने अदालत के सामने संविधान के अनुच्छेद 20(3) का हवाला दिया।

क्या होती है CBI रिमांड, कैसे होती है पूछताछ और कब तक मिल सकती है कस्टडी?

जब अदालत ने पहले दिन में सीबीआई से पूछा था कि उसे तीन और दिनों की हिरासत की जरूरत क्यों है, तो एसपीपी ने जवाब दिया था कि सिसोदिया अभी भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस बीच आप कार्यकर्ता राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर इकट्ठा हुए और जेल में बंद अपने नेता के पक्ष में और केंद्र और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की।

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