नई दिल्ली : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब केंद्र सरकार के अधिकारी 1.3 लाख रुपये तक के मोबाइल, लैपटॉप या इसी तरह के डिजिटल डिवाइस के लिए पात्र होंगे। यही नहीं इन डिवाइस को कर्मचारी 4 साल ऑफिशियली इस्तेमाल करके बाद अपने पर्सनल यूज के लिए भी रख सकेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री के व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके पहले 80 हजार रुपये तक के लैपटॉप,मोबाइल और डिडिटल डिवाइस पर यह सुविधा मिलती थी।
क्या-क्या खरीद सकेंगे
फाइनेंस मिनिस्ट्रीऑफिस मेमोरेंडम (OM) के अनुसार केंद्र सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी या उससे ऊपर के सभी कर्मचारी डिजिटल डिवाइस लेने के पात्र होंगे। इसके तहत वह 1.3 लाख तक की लिमिट में मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, नोटपैड, नोटबुक, अल्ट्रा-बुक, नेट-बुक जैसे डिवाइस ले सकेंगे। इसके अलावा सेक्शन ऑफिसर और अंडर सेक्रेटरी लेवल के 50 फीसदी अधिकारियों को ऐसे डिवाइस जारी किए जाएंगे। हालांकि 1.30 लाख रुपये की लिमिट मेक इन इंडिया डिवाइस या कंपोनेंट का इस्तेमाल करने पर ही मिलेगी। जबकि दूसरे डिवाइस पर एक लाख रुपये और टैक्स के तहत 1.30 रुपये की लिमिट लागू होगी।
4 साल बाद कर सकेंगे पर्सनल यूज
गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि यदि किसी मंत्रालय या विभाग में किसी अधिकारी को पहले से ही कोई डिवाइस आवंटित है तो वह 4 साल की अवधि पूरी होने के बाद ही नया डिवाइस ले सकेगा। इसके अलावा चार साल की अवधि पूरी होने पर डिवाइस का सारा डाटा डिलीट करना होगा। उसके बाद ही उस डिवाइस को हैंडओवर किया जाएगा।







