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Home जुर्म

BJP नेता की हत्या मामले में NIA की बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
May 11, 2024
in जुर्म, राज्य
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NIA
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बेंगलुरु: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बेंगलुरु में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण नेट्टारू हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुस्तफा पाइचर को गिरफ्तार कर लिया है। NIA सूत्रों ने बताया कि आरोपी मुस्तफा पाइचर को एनआईए अधिकारियों ने कर्नाटक में उसके ठिकाने से गिरफ्तार किया। बता दें कि 26 जुलाई, 2022 को कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के बेलारे गांव में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के कैडरों ने प्रवीण नेट्टारू की हत्या कर दी थी। बाद में उसी साल सितंबर में पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कथित तौर पर PFI ‘किलर स्क्वॉड’ या ‘सर्विस टीम्स’ द्वारा सुलिया तालुक में उनकी हत्या कर दी गई थी। शुरू में मामला बेलारे पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और बाद में NIA को सौंप दिया गया था। NIA ने अगस्त 2022 में मामला अपने हाथ में लिया।

2047 तक इस्लामी शासन स्थापित करने की मंशा

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एनआईए ने जनवरी 2023 में मामले में 20 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। NIA के आरोप पत्र के अनुसार, एक समुदाय के सदस्यों के बीच भय पैदा करने और समाज में सांप्रदायिक नफरत और अशांति पैदा करने के लिए PFI के एजेंडे के तहत नेट्टारू की तेज हथियारों से हत्या कर दी गई थी। हत्या मामले की NIA जांच से पता चला कि PFI ने 2047 तक इस्लामी शासन स्थापित करने के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए गुप्त हत्यारा दस्ते का गठन किया था। इन सदस्यों को कुछ समुदायों से संबंधित नेताओं की पहचान करने, भर्ती करने और निगरानी करने के लिए निगरानी तकनीकों में हथियारों के साथ-साथ प्रशिक्षण भी दिया गया था।

NIA ने घोषित किया इनाम

पिछले साल अक्टूबर में, एनआईए ने मामले में तीन संदिग्धों की जानकारी के लिए नकद पुरस्कार की घोषणा की थी। एनआईए ने कहा था कि तीन संदिग्ध पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य थे। इनके नाम पोय्यगुड्डे पडांगडी से नौशाद (32), सोमवारपेट तालुक से अब्दुल नासिर (41) और अब्दुल रहमान (36) हैं। एनआईए ने तीनों के बारे में कोई भी जानकारी साझा करने के लिए प्रत्येक को 2 लाख रुपये देने की घोषणा की। एनआईए ने अब तक भगोड़ों सहित कुल 21 लोगों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया है।

केंद्र सरकार ने PFI पर लगाया प्रतिबंध

एनआईए के अनुसार, पीएफआई 2047 तक भारत में इस्लामी शासन स्थापित करने के अपने अंतिम उद्देश्य के साथ सांप्रदायिक नफरत पैदा करने और सांप्रदायिक नफरत फैलाने के उद्देश्य से ऐसी लक्षित घृणा हत्याओं में शामिल रहा है। सितंबर 2022 में, केंद्र सरकार ने पीएफआई को “गैरकानूनी संघ” घोषित किया और यूएपीए अधिनियम के तहत संगठन पर पांच साल के लिए अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया।

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