Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home राष्ट्रीय

यूट्यूबर पर क्या लागू होंगे न्यूज चैनल वाले नियम, विपक्षी दल क्यों उठा रहे हैं सवाल?

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
August 5, 2024
in राष्ट्रीय
A A
Youtube
16
SHARES
538
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली: क्या मोदी सरकार एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है जो यूट्यूबर, इंस्टाग्राम स्टार और दूसरे सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोगों को कड़ी निगरानी में रखेगा। विपक्षी दलों का कहना है कि केंद्र सरकार ने नया ‘ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज (रेगुलेशन) बिल’ का ड्राफ्ट तैयार किया है। इस बिल के ड्राफ्ट को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि पहले ड्राफ्ट को पिछले साल जारी किया गया था, लेकिन अब सरकार ने इसके कुछ हिस्से बदल दिए हैं और ये बदलाव सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही दिखाए गए हैं। कहा जा रहा है कि इस बिल में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स को भी रेगुलेटरी निगरानी में लाने का प्रावधान है। इस वक्त यह मामला सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा में है। इस मसले को सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने उठाया।

क्या इन पर भी न्यूज चैनल वाले नियम लागू होंगे

इन्हें भी पढ़े

indian army ai

दुश्मन की खैर नहीं! भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होंगे घातक हथियार

July 3, 2026
panchayat

देश की 66% पंचायतों के पास डिजिटल रिकॉर्ड नहीं, डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा?

July 3, 2026
Registrar General of India

कितने जन्मे, कितने मरे, 2024 का पूरा रिकॉर्ड अब सरकार के पास, रिपोर्ट में दावा

July 3, 2026
ITR

जीरो टैक्स पर भी भरें ITR! वरना नहीं मिलेंगे ये 5 बड़े फायदे, डिटेल में समझिए

July 3, 2026
Load More

टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने आरोप लगाया है कि सरकार ने प्रसारण विधेयक में बदलाव कर दिया है और इसे चुपके से कुछ चुनिंदा लोगों को दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया था कि विधेयक अभी भी तैयार हो रहा है, लेकिन सरकार इस बात को छिपा रही है कि इसमें बदलाव किए गए हैं। सरकार का कहना है कि यह विधेयक अभी तैयार हो रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसके कई प्रावधान पहले से ही वायरल हो रहे हैं। इन प्रावधानों के मुताबिक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के बड़े-बड़े स्टार अब ‘डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर’ कहलाएंगे। यानी उन पर भी न्यूज चैनल जैसे नियम लागू होंगे।

कई लोगों का कहना है कि सरकार ऐसा करके सोशल मीडिया पर सेंसरशिप लगाना चाहती है। विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार की इस बात की आलोचना की है। उनका कहना है कि नए कानून के मुताबिक, जिन यूट्यूबर और इंस्टाग्राम स्टार के बहुत सारे फॉलोवर होंगे, उन्हें ‘डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर’ माना जाएगा। यानी उन्हें न्यूज चैनल जैसा ही माना जाएगा।

मुश्किल में पड़ सकते हैं कंटेंट क्रिएटर, लगा ये आरोप

इसके अलावा, सोशल मीडिया कंपनियों को भी सरकार की मदद करनी होगी। अगर सरकार उनसे कोई जानकारी मांगती है तो उन्हें देनी ही होगी, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि इस कानून से लोगों की आजादी छीन जाएगी और सोशल मीडिया पर सेंसरशिप बढ़ेगी। छोटे-छोटे कंटेंट क्रिएटर इस कानून के चलते परेशानी में पड़ सकते हैं और उन्हें अपना काम बंद करना पड़ सकता है।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सोशल मीडिया प्रभावित करने वालों से लेकर स्वतंत्र समाचार तक, सरकार का नियंत्रण बढ़ने से प्रेस की स्वतंत्रता को खतरा है और बोलने की स्वतंत्रता प्रतिबंधित होती है। पार्टी के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख खेड़ा ने कहा कि जो कोई भी वीडियो अपलोड करता है या पॉडकास्ट बनाता है, उसे प्रस्तावित बिल के अनुसार डिजिटल समाचार प्रसारक के रूप में लेबल किया जाएगा। खेड़ा ने आरोप लगाया कि प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र मीडिया के लिए प्रत्यक्ष खतरा है।

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
israel-iran war

इजरायल-ईरान युद्ध की आग में उड्डयन संकट… एयर इंडिया की मुंबई-लंदन फ्लाइट वापस!

June 13, 2025
arrest

धनी-मानी लोग जेल में!

January 2, 2023
pm modi

मिडिल ईस्ट जंग पर PM मोदी बोले- संकट है, लेकिन घबराना नहीं

March 23, 2026
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • गुरु मंत्र को क्यों रखा जाता है अत्यंत गोपनीय? जानें शास्त्रों में बताया गया नियम
  • दुश्मन की खैर नहीं! भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होंगे घातक हथियार
  • बीते साढ़े चार साल में कितने लोगों को मिली सरकारी नौकरी? CM धामी ने बताया

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.