प्रकाश मेहरा
एक्जीक्यूटिव एडिटर
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर तक पंजाब सरकार को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल भेजने के लिए समय दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की अवकाशकालीन पीठ ने इस मामले पर गंभीरता दिखाते हुए पंजाब सरकार को डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता देने के लिए निर्देश दिए. कोर्ट ने पंजाब सरकार की नाकामी पर नाराजगी व्यक्त की और सरकार से ये सुनिश्चित करने को कहा कि डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती किया जाए.
पंजाब सरकार ने अदालत को बताया कि वह डल्लेवाल को अस्पताल नहीं भेज पा रही है क्योंकि प्रदर्शनकारी किसानों ने उन्हें घेर रखा है और वे उन्हें अस्पताल जाने की अनुमति नहीं दे रहे. इस दौरान पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने कहा कि विशेषज्ञों की टीम ने डल्लेवाल को अस्पताल भेजने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसे आंदोलन के उद्देश्य को कमजोर करने के रूप में नकार किया।







