सतीश मुखिया
मथुरा: मथुरा पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना-फरह, जनपद-मथुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 115/2020 धारा 302, 201, 34 भादवि में 17 जुलाई को न्यायाधीश श्रीमती नीलम ढाका, माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (न्यायालय सं0-6) मथुरा द्वारा इस प्रकरण में विचरण करते हुए साक्ष्यों के आधार पर 02 मुख्य अभियुक्तगण केसरिया पुत्र नत्थी उर्फ नक्की निवासी ग्राम जलाल थाना फरह मथुरा व राजवीर पुत्र नत्थी उर्फ नक्की निवासी ग्राम जलाल थाना फरह मथुरा को सश्रम आजीवन कारावास व 22,000-22,000 रूपये अर्थ दण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

उ0प्र0 पुलिस द्वारा प्रदेश भर में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन, आगरा व पुलिस उपमहानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा द्वारा निरन्तर समीक्षा एवं मार्ग दर्शन दिया जा रहा था।घटना के संबंध में अभियुक्तगण केसरिया पुत्र नत्थी उर्फ नक्की निवासी ग्राम जलाल थाना फरह मथुरा व राजवीर पुत्र नत्थी उर्फ नक्की निवासी ग्राम जलाल थाना फरह मथुरा द्वारा वादी के भाई सचिन उर्फ तिलका की हत्या कर दी थी।
इस जघन्य अपराध में वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किये गए एवं आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया। इसमें निरीक्षक श्री शेर सिंह (विवेचक/ तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना फरह), अभियोजक श्री हेमेंद्र भारद्वाज, मुख्य आरक्षी- अजय कुमार (पैरोकार) का मुख्य योगदान रहा।







