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Home राष्ट्रीय

परिजन की मौत के बाद उसके ATM या UPI से पैसे निकाल सकते हैं? जानें नियम

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
May 27, 2026
in राष्ट्रीय
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ATM card
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नई दिल्ली: ज्यादातर लोग परिवार के किसी व्यक्ति के निधन के बाद उनके एटीएम कार्ड या फिर यूपीआई का इस्तेमाल करके पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कानून की प्रक्रिया में ऐसा करने पर व्यक्ति को जेल की सजा के साथ-साथ उसपर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है. किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उस बैंक खाते पर सिर्फ और सिर्फ नामांकित व्यक्ति का ही पूरी तरह से अधिकार होता है. तो आइए जानते हैं बैंक खाते से पैसे निकालने के सही कानूनी प्रक्रिया के बारे में.

बिना सूचना दिए बैंक से पैसे निकालना क्यों है गलत?

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दरअसल, बैंक को बिना बताए मृतक के खाते से पैसे निकालना धोखाधड़ी के रूप में माना जाता है. ऐसा करने पर बैंक आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है. लेकिन, बैंक के नियमों के अनुसार, कोई नॉमिनी तब तक पैसा नहीं निकाल सकता जब तक वह बैंक को मृत्यु की सूचना देकर खुद को सही साबित न कर दे.

क्या है पैसे निकालने का सही और आसान तरीका?

अगर आप मृतक व्यक्ति के बैंक खाते से पैसे निकालना चाहते हैं, तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखें. सबसे पहले उस बैंक शाखा में जाएं जहां मृतक का खाता था और बैंक को मृत्यु के बारे में जानकारी दें. इसके बाद बैंक से क्लेम फॉर्म लेकर सही तरह से भरें. इतना ही नहीं, फॉर्म के साथ मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है. साथ ही नॉमिनी को अपने पहचान पत्र के अलावा अन्य जरूरी दस्तावेज को बैंक में जमा करना होगा.

एक बार बैंक अधिकारियों द्वारा सभी दस्तावेजों की सही से जांच और वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद, खाते में जमा राशि नॉमिनी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी. तो वहीं, किसी भी कानूनी स्थिति से बचने के लिए हमेशा नियमों का पालन करना चाहिए.

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