Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home राज्य

फसल अवशेष जलाना एक अपराध, होगी ये सजा

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
October 17, 2022
in राज्य
A A
17
SHARES
577
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

बस्ती (आरएनएस)। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशानुसार फसल अवशेष जलाना एक अपराध है। पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर क्षतिपूर्ति वसूलने का निर्देश है। यह जानकारी डीएम प्रियंका निरंजन ने दी है। उन्होंने बताया कि दो एकड़ से कम क्षेत्र पर ढ़ाई हजार, दो से पांच एकड़ क्षेत्रफल के लिए पांच हजार तथा पांच एकड़ से अधिक भूमि के लिए 15 हजार पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूली की जाएगी।

डीएम ने कहा है कि किसानों को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार प्रत्येक विभाग कराएगा। जागरूकता गोष्ठियों में इस संबंध में किसानों को जानकारी दी जाएगी। तहसील एवं विकास खण्ड में सभी लेखपाल, ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव एवं अन्य कर्मचारियों को व्हाट्सऐप ग्रुप बनाया जायेंगा। कही भी पराली जलाये जाने की सूचना संबंधित कर्मचारी इस ग्रुप में शेयर करेंगे ताकि उस पर तत्काल कार्यवाही की जा सके। उन्होंने सभी थाना प्रभारी तथा लेखपालों को निर्देशित किया है कि फसल अवशेष जलाने की घटना पर प्रभावी नियंत्रण करें।

इन्हें भी पढ़े

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय

BHU में जाति पूछकर सपा नेता ने ब्राह्मण छात्र को थप्पड़ मारा, केस दर्ज

April 2, 2026
aawas yojana

जिन्हें तकनीकी वजहों से PM आवास नहीं मिला, वे इस योजना से पूरा कर रहे घर का सपना

April 1, 2026
शराब

उत्तराखंड में आज से शराब महंगी, जानें नए रेट

April 1, 2026
गिरफ्तार

साइबर ठगी के लिए म्यूल खाते प्रोवाइड कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार

March 29, 2026
Load More

उन्होने कहा कि पराली जलाये जाने पर राजस्व अनुभाग तथा एनजीटी की धारा-24 के अन्तर्गत दण्डित करने की कार्यवाई की जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि फसल कटायी के दौरान कम्बाइन में सुपरस्ट्रा रिपर लगाना अनिवार्य होगा। इसके बिना कोई कम्बाईन न चलें। इस व्यवस्था का अनुपालन कराने के लिए जिलाधिकारी ने एडीएम वित्त एंव राजस्व की अध्यक्षता में जिला एवं तहसील स्तरीय समिति उप जिलाधिकारी के अध्यक्षता में गठित कर दिया है।

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
PM मोदी

PM मोदी ने नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, कोच में बच्चों से भी किया संवाद

December 30, 2023
Kedarnath

भारत का आध्यात्मिक पुनरुत्थान: पीएम मोदी द्वारा समृद्ध विरासत का संरक्षण

February 25, 2024
PM Modi

PM धन-धान्य कृषि योजना के लिए 24 हजार करोड़ और ग्रीन एनर्जी पर 27 हजार करोड़ खर्च करेगी सरकार!

July 16, 2025
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • अब PF निकालना चुटकियों का काम, UPI से मिनटों में मिलेगा पैसा
  • राघव चड्ढा की कुर्सी क्यों छीन ली? इन वजहों की शुरू हुई चर्चा
  • एमएस धोनी जल्द कर सकते हैं मैदान पर वापसी?

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.