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Home दिल्ली

पटाखे जलाने पर हो सकती है जेल, इस बार दिल्ली में क्या है नियम!

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
October 20, 2022
in दिल्ली
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पटाखे जलाना
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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर बैन है और ऐसा करते हुए कोई पाया गया तो उसको जेल भी हो सकती है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर छह महीने तक की जेल और 200 रुपये जुर्माना हो सकता है। वहीं राजधानी में पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की जेल होगी।

दिल्ली सरकार ने सितम्बर में एक आदेश जारी करके अगले साल एक जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर फिर से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। पिछले दो साल से इस तरह का बैन जारी है। इस बार लोगों को जागरूक करने के लिए 21 अक्टूबर से ‘दीये जलाओ, पटाखे नहीं’ अभियान की शुरुआत भी होगी। इस अभियान की शुरुआत सेंट्रल पार्क, कनॉट प्लेस में 51 हजार दीये जलाकर की जाएगी।

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गोपाल राय ने कहा कि दिवाली पर पटाखों से निकलने वाली धुंए से राजधानी की हवा काफी प्रदूषित हो जाती है। यह प्रदूषण बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक होता है। इसी वजह से राजधानी में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री (ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी सहित) और पटाखों को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध को लागू करवाने के लिए 408 टीमों का गठन किया गया है।

जिसमें दिल्ली पुलिस के एसीपी रैंक के अधिकारियों के नेतृत्व में 210 टीम, रेवेन्यू विभाग की 165 और डीपीसीसी की 33 टीमें शामिल हैं। ये टीमें पूरी दिल्ली में लगातार निगरानी कर रही हैं। गोपाल राय ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय पर्यावण मंत्री के साथ हुई मीटिंग में निवेदन किया था कि दिल्ली की तरह एनसीआर में भी पटाखों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। यदि एनसीआर में पटाखे जले तो उसका असर दिल्ली में भी आएगा और लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कतों जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

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