नई दिल्ली: सहारा में जिन निवेशकों ने निवेश किए थे वो अब अपना पैसा वापस ले सकते हैं. इन निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए सहारा समितियों द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल (Sahara Refund Portal) स्टार्ट कर दिया गया है. अब निवेशक ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई कर अपने पैसे के लिए क्लेम कर सकते हैं. हालांकि, निवेशकों को अपना पैसा रिफंड के लिए अप्लाई करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा. जैसे कि उनका आधार कार्ड उनके मेबाइल नंबर और बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए. निवेशक के क्लेम के 45 दिनों के अंदर उनका पैसा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसपर कर दिया जाएगा.
क्या रिफंड क्लेम के लिए पैन कार्ड है जरूरी?
सहारा रिफंड के वेबसाइट के मुताबिक, अगर आपका पैसा 50 हजार रुपये या इससे ज्यादा है तो इसके लिए आपको सहारा सोसायटी को अपने पैन कार्ड की जानकारी देना अनिवार्य है.
पैन कार्ड नहीं होने पर क्या मिल सकता है क्लेम का पैसा?
अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो इसके लिए जल्द ही अप्लाई कर दें. क्योंकि अगर पैन कार्ड नहीं है तो आपको क्लेम का 50 हजार रुपये या इससे ज्यादा का रिफंड मिलना मुश्किल है.
पैन कार्ड क्या है?
पैन कार्ड को परमानेंट अकाउंट नवंबर (Pan Number) भी कहते हैं. ये दस अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है. ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेमिनेटेड कार्ड के रूप में किसी व्यक्ति को दिया जाता है. ये आपके लिए एक आईडी के रूप में भी काम आ सकता है. पैन कार्ड सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है.
सहारा निवेशकों को पहले कितना मिलेगा रिटर्न
बता दें कि जिन निवेशकों ने 10 हजार रुपये या इससे ज्यादा पैसा निवेश किया है, उन्हें रिटर्न की पहली किस्त में 10 हजार रुपये ही मिलेगी. पहली किस्त मिलने के बाद रिटर्न का पैसा बढ़ा दिया जाएगा. इस केटेगरी में लगभग एक करोड़ या इससे ज्यादा निवेशक शामिल हैं.
यहां करें अप्लाई
-सबसे पहले डिपॉजिटर्स को सहारा की वेबसाइट https:/mocrefund.crcs.gov.in पर जाना होगा.
-यहां पर आपको 12 डिजिट का मेंबरशीप नंबर, आधार कार्ड का लास्ट का 4 नंबर और आधार से लिंक मोबाइल नंबर मांगा जाएगा.
– अब OTP के साथ अपने क्लेम डिटेल्स को यहां डालना होगा.
– अब अपने फॉर्म में अपनी फोटो लगाएं और साइन करके अपलोड कर दें.
– इसके अलावा पैन कार्ड की फोटो और सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर फॉर्म को सबमिट कर दें.







