नई दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग हाल ही में दो बड़ी कार्रवाई करते हुए खजूर के अंदर बीज की तरह छुपाकर लाया गया करीब 15 लाख रुपए का सोना और चार ट्रॉली बैग में छुपाकर लाया गया 27 करोड़ रुपए का गांजा जब्त किया। सोने की जब्ती बुधवार को सऊदी अरब के शहर जेद्दा शहर से आने वाले 56 वर्षीय भारतीय पुरुष यात्री से हुई। इस बारे में जानकारी देते हुए सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने बताया कि स्पॉट प्रोफाइलिंग के आधार पर आरोपी यात्री को रोका गया था। जिसके बाद यह बरामदगी हुई।
खजूर के अंदर छुपाकर रखा गया था सोना
इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की हुई एक पोस्ट में विभाग ने बताया, ‘सामान के एक्सरे स्कैन के दौरान संदिग्ध तस्वीरें देखी गईं, इसके अलावा, जब यात्री डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (DFMD) से गुजरा, तो एक तेज बीप की आवाज सुनाई दी। जिसके बाद उस पर अधिकारियों का ध्यान गया और उस पर शक हुआ।’
सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट में आगे बताया गया कि, ‘इसके अलावा, जब यात्री डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (DFMD) से गुजरा, तो एक तेज बीप की आवाज सुनाई दी। आगे की गई बैगेज की जांच में खजूर के अंदर छुपाकर रखे गए पीले धातु के कटे हुए टुकड़े और एक चेन बरामद हुई, जिसके बारे में माना जा रहा है कि यह सोना है, जिसका कुल वजन 172 ग्राम है।’ 27 फरवरी के सोने के बाजार मूल्य के अनुसार कस्टम विभाग द्वारा जब्त सोने की कुल कीमत लगभग 15 लाख 13 हजार रुपए है।
27 करोड़ के गांजे के साथ दो थाई महिलाएं गिरफ्तार
इसके अलावा इंदिया गांधी एयरपोर्ट पर की गई एक अन्य कार्रवाई में कस्टम अधिकारियों ने गांजे की तस्करी के आरोप में थाईलैंड से आई दो महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने उनके पास से चार ट्रॉली बैग के अंदर 54 पॉलिथिन पैकेट में छुपाकर लाए गए इस हरे रंग के NDPS नशीले पदार्थ (गांजा या मारिजुआना) को जब्त किया। जब्त पदार्थ का मूल्य लगभग 27.09 करोड़ रुपए है।
कस्टम विभाग की फ्लाइट रमजिंग यूनिट (FRU) ने यह कार्रवाई 19 फरवरी को आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली के टर्मिनल-3 पर फुकेट से आई फ्लाइट संख्या AI377 से पहुंची महिलाओं के खिलाफ की। महिला यात्रियों को एक्स-रे बैगेज तलाशी के लिए ग्रीन चैनल पर भेजा गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद कस्टम अधिकारियों ने उनके ट्रॉली बैग को संदिग्ध पाया। विस्तृत जांच करने पर, अधिकारियों को हरे रंग के मादक पदार्थ के 54 पैकेट मिले, जिनके गांजा/मारिजुआना होने का शक था और जिनका कुल शुद्ध वजन 27.08 किलोग्राम था।
डायग्नोस्टिक टेस्ट ने अधिकारियों के संदेह की पुष्टि की। जिसके बाद महिला यात्रियों पर NDPS अधिनियम, 1985 की धारा 8, 20, 23 और 29 के तहत मामला दर्ज करते हुए उन्हें 21 फरवरी को NDPS अधिनियम की धारा 43(B) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ को, इसकी पैकेजिंग सामग्री के साथ, NDPS अधिनियम, 1985 की धारा 43(A) के तहत ज़ब्त कर लिया गया है।







