Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home दिल्ली

भारत में कैसे चुने जाते हैं चुनाव आयुक्त!

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
March 2, 2023
in दिल्ली, राष्ट्रीय
A A
24
SHARES
784
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली : दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के तौर पर भारत की राजनीतिक व्यवस्था हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। देश में चुनाव कराने का काम भारत निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग (Election Commission of India) करता है। भारतीय संविधान के तहत संसद और प्रत्येक राज्य के विधान सभा और विधान मंडल तथा राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन यानी चुनाव के संचालन की पूरी प्रक्रिया का संचालन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है। आयोग का अपना अलग सचिवालय है जिसमें लगभग 300 अधिकारी और कर्मचारी रूप से कार्य करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC), निर्वाचन आयुक्तों और इन सभी का चयन और नियुक्ति कौन करता है? तो आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया …

जो सब चुनाव कराता है तो उसका चुनाव कौन करता है?
संविधान के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग (Election Commission of India) एक स्थायी संवैधानिक एवं स्वतंत्र निकाय है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को की गई थी। आयोग अपने कार्यों का निष्पादन, नियमित बैठकों के आयोजन और दस्तावेजों के परिचालन द्वारा भी करता है। आयोग द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी निर्वाचन आयुक्तों के पास समान अधिकार होते हैं। शुरुआती दौर में आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद था। वर्तमान में इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner) और दो निर्वाचन आयुक्त के पद हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठेगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त का चयन कौन और कैसे करता है?

इन्हें भी पढ़े

EPFO

अब PF निकालना चुटकियों का काम, UPI से मिनटों में मिलेगा पैसा

April 2, 2026
raghav chadha

राघव चड्ढा की कुर्सी क्यों छीन ली? इन वजहों की शुरू हुई चर्चा

April 2, 2026
India will not be able to go to Iran

ईरान नहीं जा पाएगा भारत में जुटाया गया चंदा! जानिए क्यों?

April 2, 2026
pan card

आज से PAN Card के बदले नियम, अब इन 5 डाक्यूमेंट्स के बिना नहीं बनेगा कार्ड

April 2, 2026
Load More

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की चयन प्रक्रिया?
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-324(2) के तहत भारत के राष्ट्रपति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्तियां दी गई हैं। उनका कार्यकाल 6 वर्ष, या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक होता है। वहीं, राज्य में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियां?
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के पद का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश स्तर का होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को उनके सुप्रीम कोर्ट के जजों के समतुल्य ही वेतन और अनुलाभ भी मिलते हैं। हालांकि, आयोग और आयुक्तों के निर्णयों को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में उचित याचिका द्वारा चुनौती दी जा सकती है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना हो तो?
वैसे तो अपने कार्य क्षेत्र में फैसलों को लेकर निर्वाचन आयुक्त सरकारी या राजनीतिक दखल से मुक्त होते हैं। किसी भी असामान्य परिस्थिति में अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की नौबत आ जाए तो केवल भारतीय संसद के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के माध्यम से ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है।

आयोग के अधिकारी और कर्मचारियों को कौन चुनता है?
निर्वाचनआयोग के कार्यों में सहयोग देने के लिए चुनाव आयोग में दो या तीन उप निर्वाचन आयुक्त और महानिदेशक होते हैं। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में से नियुक्त किए जाते हैं। इनका चयन व कार्यकाल निर्धारण निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। इसी तरह से, निदेशक, प्रधान सचिव, सचिव, अवर सचिव और उप निदेशक के पदों पर नियुक्तियां होती हैं।

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल

चुनाव बाद का भाजपा का रोडमैप?

October 13, 2022

मुख्यमंत्री ने किया मिशन सिलक्यारा नाटक का अवलोकन

March 3, 2024
India

भारत के लिए वैश्विक स्तर पर बदल रहे हैं राजनैतिक एवं रणनीतिक समीकरण

November 5, 2024
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • अब PF निकालना चुटकियों का काम, UPI से मिनटों में मिलेगा पैसा
  • राघव चड्ढा की कुर्सी क्यों छीन ली? इन वजहों की शुरू हुई चर्चा
  • एमएस धोनी जल्द कर सकते हैं मैदान पर वापसी?

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.