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बेवफाई के आरोप की जांच, क्या निजता का उल्लंघन? सुप्रीम कोर्ट करेगा परीक्षण

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
July 9, 2023
in राष्ट्रीय
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नई दिल्ली: दंपती के खिलाफ अगर बेवफाई यानी एडल्टरी का आरोप लगाया जाता है और उसे साबित करने की कार्रवाई होती है। क्या इस मामले में निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है? इस कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट परीक्षण करेगा। दरअसल, एक शख्स को पत्नी की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि पति का कॉल डिटेल निकाला जाए और उसे संरक्षित किया जाए। जयपुर के होटल में स्टे के दौरान कमरे की बुकिंग के लिए इस्तेमाल आईडी आदि की डिटेल भी पेश करने को कहा गया है। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के निर्देश को बरकरार रखा था। इस आदेश को पति की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

क्या है मामला?

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पत्नी का आरोप है कि उसके पति का अपनी फ्रेंड के साथ संबंध हैं। उस फ्रेंड के साथ वह जयपुर के होटल में मिला था। याचिकाकर्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। यह मामला पूरी तरह से सिविल नेचर का है। इस तरह के आरोप और आदेश से न सिर्फ उनके बल्कि उनके फ्रेंड के चरित्र पर भी सवाल उठेगा। याचिकाकर्ता ने कहा कि एडल्टरी एक निजी गलती है। इसके लिए निजता के मौलिक अधिकार में दखल नहीं हो सकता है।

क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने

24 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में निजता का अधिकार मौलिक अधिकार करार दिया था। निजता के मूल में व्यक्तिगत घनिष्ठता, पारिवारिक जीवन, शादी, प्रजनन, घर सबकुछ है। व्यक्ति की चाहत, जीवन शैली स्वभाविक तौर पर उसकी निजता है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन निजता का महत्वपूर्ण अंग है।

एडल्टरी पर क्या था फैसला

एडल्टरी कानून को सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2018 को गैर संवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह कानून महिला को पति का गुलाम और संपत्ति की तरह बनाता है। अदालत ने इसे गैर संवैधानिक करार देते हुए खत्म कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि ये धारा मनमाना और समानता के अधिकार का हनन करता है।

उठेगी नई सामाजिक बहस

एडल्टरी का मुद्दा एक नए सामाजिक बहस को जन्म दे सकती है। यह एक ऐसा मसला है जो पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में रहा है। मॉरल पुलिसिंग और इसपर कानूनी-पुलिस नियंत्रण को लेकर तरह-तरह के तर्क सामने आते रहे हैं। इसके लिए कानून में भी स्पष्टता नहीं है। विवाहेतर संबंधों के नाम पर कानून को अपने हाथ में लेने या इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीउिया पर वायरल करने के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का परीक्षण एक बड़े सामाजिक बदलाव को लेकर संकेत है।

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