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Home राज्य

क्या झारखंड में हो रही है बांग्लादेशी घुसपैठ? SC ने केंद्र से मांगा जवाब

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
November 10, 2024
in राज्य, राष्ट्रीय
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illegal bangladeshis
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नई दिल्ली: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच के लिए दिए गए हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल 2 महीने पहले झारखंड हाईकोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों की एक समिति बनाने का आदेश दिया था। जिसको चुनौती देते हुए झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

झारखंड सरकार का दावा

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झारखंड सरकार का कहना है कि राज्य के छह जिलों – गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, दुमका, साहिबगंज और देवघर के उपायुक्तों ने पहले ही अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य में कोई अवैध प्रवासी नहीं हैं। सिर्फ साहिबगंज ज़िले में दो मामले सामने आये थे, जिनसे राज्य सरकार निपट रही है। राज्य सरकार का यह भी कहना है कि अवैध प्रवासियों के कारण जनसांख्यिकीय बदलाव के दावे निराधार हैं।

अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या हाईकोर्ट को ऐसा आदेश देने का अधिकार था? राज्य सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि झारखंड सीमावर्ती राज्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इस महीने होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र इस मुद्दे का इस्तेमाल भाषणों में किया जा रहा है। बता दें कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ कर रही है। पीठ ने केंद्र सरकार से 3 दिसंबर तक जवाब मांगा है।

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बता दें कि यह मामला झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पर शुरू हुआ था। याचिका में कहा गया था कि साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा और देवघर जिलों में आदिवासी आबादी घट रही है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि बांग्लादेशी मुसलमान जबरन धर्मांतरण करा रहे हैं और आदिवासियों को उन इलाकों को खाली करने के लिए मजबूर कर रहे हैं जहां उनकी आबादी ज़्यादा है।

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