नई दिल्ली : ऐसा कई बार होता है कि जब हम किसी दुकान से कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो दुकानदार खराब क्वालिटी का सामान दे देता है. ऐसे में ग्राहक पैसे तो चले जाते हैं और वो बाद में खुद को ठगा हुआ महसूस करता है. ज्यादातर लोग इस मामले में हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं, जबकि सरकार ने आपको ऐसे मामलों के निपटारे के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, जिसे कन्ज्यूमर फोरम या कन्ज्यूमर कोर्ट कहा जाता है. यहां पर आप मामले की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और अपनी समस्या का घर बैठे समाधान कर सकते हैं.
किन मामलों की कर सकते हैं शिकायत
उपभोक्ताओं होने के नाते अगर आपको किसी प्रोडक्ट की कीमत या उसकी गुणवत्ता को लेकर कोई समस्या दिखती है तो आप शिकायत कर सकते हैं. वहीं झूठे विज्ञापन या खरीदे गए प्रोडक्ट के पैकेट पर लिखी जानकारी में कोई भी गड़बड़ी आदि इस तरह के कोई भी मामले जिसमें आप खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आप मामले को लेकर भी कन्ज्यूमर कोर्ट तक जा सकते हैं.
इसके अलावा अगर दुकानदार ने गारंटी या वारंटी के साथ आपको प्रोडक्ट बेच दिया, लेकिन उसमें गड़बड़ी होने पर जब आप शिकायत लेकर पहुंचे तो वो आनाकानी करने लगा और अपनी बात से मुकर गया तो आप कन्ज्यूमर कोर्ट में मामले की शिकायत कर सकते हैं. शिकायत करते समय आपको आधार कार्ड की कॉपी, प्रोडक्ट का बिल, गारंटी या वारंटी कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी. उपभोक्ता फोरम में वकील की जरूरत नहीं होती. वादी खुद ही अपने मुकदमे की पैरवी करता है. अगर आप अपनी पैरवी नहीं करना चाहते तो नेशनल कंज्यूमर लीगल ऐड फंड की तरफ से वकील मुहैया कराया जाता है.
कहां करें शिकायत
- डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम: मामला अगर 20 लाख रुपए तक का है.
- स्टेट कंज्यूमर फोरम: 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ रुपए तक का है.
- नैशनल कंज्यूमर फोरम: अगर मामला 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम का है.
कैसे करें मामले की शिकायत
उपभोक्ता फोरम के शिकायत केंद्र में टोल फ्री नंबर 1800-11-4000 या 1915 पर कॉल करके मामले की शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा आप अपने मोबाइल में National Consumer Helpline NCH ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और इस ऐप के जरिए भी मामले की शिकायत दर्ज कर सकते हैं. आप 8800001915 इस नंबर पर SMS करके भी शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा https://consumerhelpline.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं. आप चाहें तो मामले की शिकायत ऑफलाइन भी कर सकते हैं. शिकायत करते समय आरोपों को लेकर सभी दस्तावेज भी लगाएं और साथ में आपकी हानि को लेकर भी दस्तावेज भी प्रस्तुत करें.






