Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home दिल्ली

नए सेवा कानून का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र को दी नोटिस

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
August 25, 2023
in दिल्ली, राष्ट्रीय
A A
Delhi LG
26
SHARES
852
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग मामले (Delhi Service Law)को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इसको लेकर दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  में नए NCTD (संशोधन) कानून, 2023 को चुनौती दी है। इस कानून को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है। इस बिल को पारित करने के लिए 131 सांसदों ने पक्ष में जबकि 102 ने इसके विरोध में मतदान किया। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा सहमति दी गई है।

केंद्र को चार हफ्ते में देना होगा नोटिस का जवाब

इन्हें भी पढ़े

EPFO

अब PF निकालना चुटकियों का काम, UPI से मिनटों में मिलेगा पैसा

April 2, 2026
raghav chadha

राघव चड्ढा की कुर्सी क्यों छीन ली? इन वजहों की शुरू हुई चर्चा

April 2, 2026
India will not be able to go to Iran

ईरान नहीं जा पाएगा भारत में जुटाया गया चंदा! जानिए क्यों?

April 2, 2026
pan card

आज से PAN Card के बदले नियम, अब इन 5 डाक्यूमेंट्स के बिना नहीं बनेगा कार्ड

April 2, 2026
Load More

जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) नए सेवा कानून का परीक्षण करेगा। दिल्ली सरकार (Delhi Government)  की अर्जी पर केंद्र को नोटिस भेजा गया है और चार हफ्ते में जवाब मांगा गया है। दिल्ली सरकार (Delhi Government)  के अध्यादेश की याचिका में संशोधन कर कानून को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी।

दिल्ली सरकार ने पहले 19 मई के अध्यादेश को दी थी चुनौती

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) ने अर्जी पर कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल दिल्ली सरकार (Delhi Government)  ने पहले 19 मई के अध्यादेश को चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सुनवाई कर रहा था। इस बीच केंद्र ने बिल पेश किया और अगस्त में संसद ने इसे पास कर दिया।

12 अगस्त को राष्ट्रपति के साइन के बाद बना कानून

इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने 12 अगस्त को इस पर साइन किए और ये कानून बन गया। INDIA गठबंधन ने राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण कानून का जमकर विरोध किया था। वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने ट्वीट किया कि यह केवल दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने का प्रयास है। अब दिल्ली सरकार ने अर्जी दाखिल कर संशोधन कानून को चुनौती दी है।

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
Sudan spiraling into civil war

गृहयुद्ध की और बढ़ता सूडान

April 24, 2023
MGMI successfully organized 'Prism 2025' seminar

एमजीएमआय ने ‘प्रिज़्म 2025’ सेमिनार का किया सफल आयोजन

May 12, 2025
Mallikarjun Kharge

गारंटियां ठीक हैं, लेकिन…

May 27, 2023
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • अब PF निकालना चुटकियों का काम, UPI से मिनटों में मिलेगा पैसा
  • राघव चड्ढा की कुर्सी क्यों छीन ली? इन वजहों की शुरू हुई चर्चा
  • एमएस धोनी जल्द कर सकते हैं मैदान पर वापसी?

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.