Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home राष्ट्रीय

‘SIR के लिए 12वां दस्तावेज होगा आधार…’, चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
September 8, 2025
in राष्ट्रीय
A A
special intensive revision
22
SHARES
744
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

प्रकाश मेहरा
एग्जीक्यूटिव एडिटर


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रहे विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची संशोधन को लेकर 8 सितंबर को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इस फैसले में कोर्ट ने आधार कार्ड को मतदाता पहचान के लिए 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने का आदेश दिया। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आधार कार्ड केवल पहचान के लिए मान्य होगा, न कि निवास या नागरिकता साबित करने के लिए। यह फैसला बिहार में मतदाता सूची से नाम हटाने और जोड़ने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और योग्य मतदाताओं के मताधिकार को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया।

इन्हें भी पढ़े

jp movement bihar

जेपी आंदोलन बिहार से शुरू, देश की सियासत को हिलाने वाली ‘संपूर्ण क्रांति’!

September 8, 2025
Mallikarjun Kharge

‘पब्लिसिटी के लिए मत आओ…’, किसान पर चिल्लाए खड़गे, बीजेपी बोली- ये अन्नदाता का अपमान

September 8, 2025
sambit patra

घुसपैठियों के समर्थन में विपक्ष, भाजपा नेताओं को मिल रही धमकियां : संबित पात्रा

September 8, 2025
Pay UPI

ऑनलाइन UPI पेमेंट करते हैं, तो अब आ रहा है नया नियम

September 7, 2025
Load More

आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में मान्यता

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि आधार कार्ड को मतदाता सूची संशोधन (SIR) के लिए 11 मौजूदा दस्तावेजों के साथ-साथ 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए। यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) केवल 11 दस्तावेजों को ही मान्यता दे रहे थे, जिससे कई योग्य मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर होने का खतरा था।

आधार का उपयोग केवल पहचान के लिए

कोर्ट ने साफ किया कि आधार कार्ड का उपयोग केवल मतदाता की पहचान स्थापित करने के लिए होगा। यह निवास या नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आधार के अभाव में किसी मतदाता का नाम सूची से न हटाया जाए।

याचिकाकर्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में तर्क दिया कि BLO नागरिकता तय करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि BLO द्वारा केवल 11 दस्तावेजों को स्वीकार करने की प्रथा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों की अवमानना है। कोर्ट ने इस पर सहमति जताते हुए आधार को शामिल करने का आदेश दिया।

SIR की समयसीमा पर रोक नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि SIR प्रक्रिया की समयसीमा को नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि, मतदाता नामांकन तक दावे और आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। इससे मतदाता सूची में सुधार का अवसर बना रहेगा।

चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि “बिहार में 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.6% ने आवश्यक दस्तावेज जमा किए हैं। आयोग ने यह भी दावा किया कि “SIR प्रक्रिया पारदर्शी है और इसका उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना है।”

क्या है SIR प्रक्रिया का उद्देश्य ?

बिहार में SIR का लक्ष्य मतदाता सूची से डुप्लिकेट, फर्जी, या अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाना और योग्य मतदाताओं को शामिल करना था। लेकिन इस प्रक्रिया पर असंवैधानिक होने और मतदाताओं के अधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगा।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि “SIR प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और यह कई योग्य मतदाताओं को वोट देने के अधिकार से वंचित कर सकती है। खासकर, आधार को शामिल न करने से कई लोगों को परेशानी हो रही थी।”

SIR की समयसीमा को न बढ़ाने का फैसला

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल करने से लाखों मतदाताओं को राहत मिलेगी, और यह सुनिश्चित होगा कि योग्य मतदाताओं का नाम सूची से न हटाया जाए। साथ ही, कोर्ट ने SIR की समयसीमा को न बढ़ाने का फैसला लिया, जिससे प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया गया है।

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
प्राकृतिक खेती

प्राकृतिक खेती : आजीविका और पर्यावरण के बरक्स

January 21, 2023
आम आदमी पार्टी

जेल से सरकार चलाने पर आज से AAP की रायशुमारी

December 1, 2023
janmashtami

भारत के अलावा इन इस्लामिक देशों में भी धूमधाम से मनाई जाती है जन्माष्टमी!

August 10, 2025
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • दया और करुणा की तरह प्रतिशोध भी सनातन धर्म का मुख्य अंग : महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी
  • ‘SIR के लिए 12वां दस्तावेज होगा आधार…’, चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश
  • जेपी आंदोलन बिहार से शुरू, देश की सियासत को हिलाने वाली ‘संपूर्ण क्रांति’!

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.