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Home राजनीति

शिक्षक भर्ती मामले में HC के फैसले के खिलाफ SC नहीं जाएगी यूपी सरकार

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
August 20, 2024
in राजनीति, राज्य
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teacher
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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 69000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी. रविवार को सीएम योगी के आवास पर बेसिक शिक्षक विभाग की अहम बैठक हुई. बैठक में कहा गया कि यूपी सरकार हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी. बीते शुक्रवार को सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था.

इस बैठक में सीएम योगी, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक सिंह, बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सुंदरम्, महानिदेशक कंचन वर्मा और एडवोकेट जनरल अजय कुमार मिश्रा शामिल हुए. बैठक के दौरान सीएम योगी को हाईकोर्ट के फैसले की बारीकियों से अवगत कराया गया.

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बैठक में सीएम योगी ने कहा कि कि हमारी सरकार का स्पष्ट मत है कि संविधान की ओर से दी गई आरक्षण की सुविधा का फायदा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मिलना ही चाहिए. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए.

HC ने दिया है तीन महीने का वक्त

बैठक में सीएम योगी ने निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के आलोक में विभाग की ओर से कदम उठाए जाएं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुराने मेरिट लिस्ट को रद्द करते हुए सरकार को आदेश दिया है कि तीन महीने के अंदर 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए नई मेरिट लिस्ट जारी की जाए. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यूपी सरकार 1994 की आरक्षण नियमावली की धारा 3(6) और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन करते हुए नई चयन सूची तैयार करे.

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