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Home दिल्ली

दिल्ली पॉल्यूशनः इन नियमों की अवेहलना पर लगेगा 5 लाख रुपये तक जुर्माना!

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
October 8, 2022
in दिल्ली
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air pollution
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दिल्ली. दिल्ली में सर्दियों में एयर पॉल्युशन की समस्या रहती है. ऐसे में सरकार की ओर से एहतियातन अब प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. दिल्ली सरकार ने प्रदूषण काबू करने के लिए एन्टी डस्ट कैंपेन की शुरुआत की है. इस संबंध में सख्त नियम बनाए गए हैं और नियमों की उल्लंघना करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.

दिल्ली के  पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा  कि आज से पूरी दिल्ली के अंदर एन्टी डस्ट कैंपेन शुरू किया गया है. दिल्ली के अंदर इस अभियान की मॉनिटरिंग के लिए 586 टीमों का गठन किया गया है. ये टीमें ज़मीन पर जाकर चेक करेंगी कि जो नियम बनाये गए हैं, उनका पालन हो रहा है या नहीं. जो निर्माण संबंधी 14 नियम बनाये गए हैं, उनकी निगरानी टीम करेगी.

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उन्होंने कहा कि निर्माण स्थल पर नियमों का उलंघन करने पर 10 हज़ार से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. नियमों के अनुसार, निमार्ण के आसपास टीन की बड़ी दीवार, 5 हज़ार वर्ग मीटर निर्माण कार्य स्थल पर एन्टी स्मोग गन लगाना, निर्माण स्थल को तिरपाल से ढकना होगा और निर्माण सामग्री ले जा रहे वाहनों को ढकना जैसे कुल 14 नियम बनाए गए हैं.  नियमों का उल्लंघन करने पर 10 हज़ार से 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा, 500 वर्ग मीटर के कंस्ट्रक्शन को बिना रजिस्ट्रेशन के अनुमति नहीं होगी. PUC चेकिंग और स्प्रिंकलिंग को प्रभावी तरीके से लागू कर दिया गया है. आपके गली मोहल्ले में कोई दिखता है कि निर्माण कार्य में नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो ग्रीन दिल्ली ऐप पर शिकायत की जा सकती है. 6 नवंबर तक ये एंटी डस्ट अभियान चलेगा.


(Input-ANI )

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