नई दिल्ली l राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में 10 साल पुराने डीजल वाहनों (Diesel Vehicles) पर लगी पाबंदी से छूट देने का अनुरोध करने वाली उस याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में याचिकाकर्ता की दिव्यांगता को आधार बताया गया था। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल की पीठ ने कहा कि तय हो चुके मामले में इस तरह की याचिकाएं विचार योग्य नहीं हैं।
‘हर समय सुनवाई की अनुमति नहीं दी जा सकती’
पीठ ने इस मामले में कहा, ‘‘तय हो चुके एक मामले में इस तरह के आवेदन पर हर समय सुनवाई की अनुमति नहीं दी जा सकती। विचार योग्य न होने के कारण आवेदन को खारिज किया जाता है।’’एनजीटी सरबजीत ए सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में आवदेक के शत-प्रतिशत दिव्यांग होने के आधार पर दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से अधिक पुराने वाहन के इस्तेमाल की छूट प्रदान करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया था।
एनजीटी ने केंद्र की याचिका भी की थी खारिज
एनजीटी ने पूर्व में केंद्र की उस याचिका को भी खारिज कर दिया था जिसमें दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश में संशोधन का आग्रह किया गया था। इसने उल्लेख किया था कि डीजल वाहनों से होने वाला उत्सर्जन कैंसर पैदा करने वाली प्रकृति का होता है और एक डीजल वाहन 24 पेट्रोल वाहनों या 40 सीएनजी वाहनों के बराबर प्रदूषण फैलाता है।