Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home दिल्ली

दिल्ली पॉल्यूशनः इन नियमों की अवेहलना पर लगेगा 5 लाख रुपये तक जुर्माना!

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
October 8, 2022
in दिल्ली
A A
air pollution
21
SHARES
684
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

दिल्ली. दिल्ली में सर्दियों में एयर पॉल्युशन की समस्या रहती है. ऐसे में सरकार की ओर से एहतियातन अब प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. दिल्ली सरकार ने प्रदूषण काबू करने के लिए एन्टी डस्ट कैंपेन की शुरुआत की है. इस संबंध में सख्त नियम बनाए गए हैं और नियमों की उल्लंघना करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.

दिल्ली के  पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा  कि आज से पूरी दिल्ली के अंदर एन्टी डस्ट कैंपेन शुरू किया गया है. दिल्ली के अंदर इस अभियान की मॉनिटरिंग के लिए 586 टीमों का गठन किया गया है. ये टीमें ज़मीन पर जाकर चेक करेंगी कि जो नियम बनाये गए हैं, उनका पालन हो रहा है या नहीं. जो निर्माण संबंधी 14 नियम बनाये गए हैं, उनकी निगरानी टीम करेगी.

इन्हें भी पढ़े

raghav chadha

राघव चड्ढा की कुर्सी क्यों छीन ली? इन वजहों की शुरू हुई चर्चा

April 2, 2026
akshardham temple

26 मार्च को दिल्ली का अक्षरधाम बनेगा एतिहासिक पल का गवाह!

March 25, 2026
Delhi Police

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का बड़ा एक्शन, किया आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़

March 24, 2026
electricity

दिल्ली में महंगी होगी बिजली, जानिए सरकार का प्लान

March 23, 2026
Load More

उन्होंने कहा कि निर्माण स्थल पर नियमों का उलंघन करने पर 10 हज़ार से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. नियमों के अनुसार, निमार्ण के आसपास टीन की बड़ी दीवार, 5 हज़ार वर्ग मीटर निर्माण कार्य स्थल पर एन्टी स्मोग गन लगाना, निर्माण स्थल को तिरपाल से ढकना होगा और निर्माण सामग्री ले जा रहे वाहनों को ढकना जैसे कुल 14 नियम बनाए गए हैं.  नियमों का उल्लंघन करने पर 10 हज़ार से 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा, 500 वर्ग मीटर के कंस्ट्रक्शन को बिना रजिस्ट्रेशन के अनुमति नहीं होगी. PUC चेकिंग और स्प्रिंकलिंग को प्रभावी तरीके से लागू कर दिया गया है. आपके गली मोहल्ले में कोई दिखता है कि निर्माण कार्य में नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो ग्रीन दिल्ली ऐप पर शिकायत की जा सकती है. 6 नवंबर तक ये एंटी डस्ट अभियान चलेगा.


(Input-ANI )

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
Biden

ऐसा क्या बोल गए अमेरिकी राष्ट्रपति कि खुशी से झूम उठा तालिबान?

July 2, 2023
National flag

भारत ने दुनिया को निराश नहीं किया

December 25, 2023
Russia Luna-25

आधे चंद्रमा मिशन फेल हो जाते हैं, अंतरिक्ष अभी भी इतना कठिन क्यों है?

August 25, 2023
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • अब PF निकालना चुटकियों का काम, UPI से मिनटों में मिलेगा पैसा
  • राघव चड्ढा की कुर्सी क्यों छीन ली? इन वजहों की शुरू हुई चर्चा
  • एमएस धोनी जल्द कर सकते हैं मैदान पर वापसी?

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.