चंडीगढ़ : आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को एक मानहानि मामले में पंजाब की बठिंडा कोर्ट से आज राहत मिल गई है। पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री और मौजूदा भाजपा नेता मनप्रीत सिंह बादल के रिश्तेदार और तत्कालीन कांग्रेसी नेता जयजीत सिंह जौहल द्वारा दायर किया मानहानि का केस कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
इस केस में जयजीत सिंह जौहल ने अपना पक्ष रखा था कि वह ‘जोजो’ नाम से मशहूर है। केजरीवाल बठिंडा में एक बैठक दौरान कह कर गए थे कि लोगों को ‘जोजो’ टैक्स से मुक्त किया जाएगा। इस कारण उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। जौहल ने बठिंडा में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में केस दायर किया था।
व्यापारियों के साथ की थी मीटिंग में कसा था तंज
अरविंद केजरीवाल ने 29 अक्टूबर 2021 को बठिंडा में व्यापारियों के साथ मीटिंग में जयजीत जौहल पर टिप्पणियां की थी। केजरीवाल ने कहा था कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार बनी तो वह ‘जोजो टैक्स’ खत्म करेंगे। जौहल ने उसी दिन ऐलान कर दिया था कि वह केजरीवाल पर मानहानि का केस ठोकेंगे। जौहल ने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल ने उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए बेतुकी बयानबाजी की है।







