Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home राष्ट्रीय

Pan Card को लेकर आयकर विभाग की सबसे बड़ी चेतावनी!

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
February 14, 2023
in राष्ट्रीय
A A
PAN Card
26
SHARES
858
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली : पैन कार्ड (Pan Card) रखने वालों के लिए एक जरूरी अपडेट है. आपका पैन कार्ड कैंसिल होने जा रहा है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है. अगर इस अलर्ट को पढ़ने या जानने से चूक गए तो समझिए आप मुसीबत में पड़ सकते हैं. आयकर विभाग (Income Tax Department) ने पैन कार्ड (PAN card) को आधार से लिंक नहीं करवाने वाले लोगों के लिए आखिरी चेतावनी जारी की है. पैन कार्ड धारकों को 31 मार्च 2023 तक अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार कार्ड नंबर से लिंक करने की सलाह दी गई है.

क्या होगा अगर नहीं PAN-Aadhaar लिंक?

इन्हें भी पढ़े

special intensive revision

देशभर में लागू हो NRC, SIR पर बवाल के बीच RSS ने उठाई मांग

October 1, 2026
indus water treaty

सिंधु समझौता रद्द, फिर भी भारत ने क्यों नहीं रोका पाक का पानी? क्या है वजह

October 1, 2026
TRAI

TRAI ने बदला Spam Call का नियम, पहली गलती पर 15 दिन बंद होगी आउटगोइंग सर्विस

October 1, 2026

GST कलेक्शन में कौनसा राज्य बना नंबर वन? सरकार को इस बार मिला बंपर टैक्स

October 1, 2026
Load More

अगर आपने अभी तक पैन-आधार को नहीं जोड़ा है और इस डेडलाइन को भी मिस कर जाते हैं तो सबसे पहले पैन कार्ड को डीएक्टीवेट किया जाएगा. अब डीएक्टीवेट या इनऑपरेटिव पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो जुर्माना देना होगा. जुर्माने का प्रावधान 1,000 रुपए से 10,000 रुपए तक है. 31 मार्च की तारीख को याद रखें.

आयकर विभाग की क्या है चेतावनी?

आयकर विभाग ने पैन कार्ड होल्डर्स से कहा है कि आधार कार्ड के साथ इसे लिंक कर लें. आयकर अधिनियम (Income Tax Act) 1961 के मुताबिक, सभी पैन होल्डर्स को 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने पर उनका पैन कार्ड रद्द होगा और आगे किसी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी में काम नहीं आएगा. अगर काम में लिया जाता है तो जुर्माना और जेल दोनों का प्रावधान है. जुर्माना 10 हजार रुपए तक हो सकता है.

कैसे पता करें PAN Card कहीं रद्द तो नहीं हुआ?

Pan Card एक्टिव है या नहीं इसका पता लगाना आसान है. आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर 3 सिंपल स्‍टेप में इसे जान सकते हैं.

स्‍टेप-1: आयकर विभाग की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. बाएं तरफ ऊपर से नीचे कई कॉलम दिए गए हैं.
स्‍टेप-2: नो योर पैन (Know your PAN) के नाम से ऑप्शन है. यहां क्लिक करने पर एक विंडो खुलेगी. इसमें सरनेम, नेम, स्टेट्स, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा.
स्‍टेप-3: डिटेल्स भरने के बाद एक और नई विंडो खुलेगा. आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा. OTP को यहां खुली विंडो में डालकर सब्मिट करना होगा. इसके बाद आपके सामने पैन नंबर, नाम, सिटिजन, वार्ड नंबर और रिमार्क आ जाएगा. रिमार्क में लिखा होगा आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं.

लिंक नहीं है तो ऐसे करें ऑनलाइन लिंकिंग

  • सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं.
  • आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर डालें.
  • आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल दिया होने पर स्क्वायर टिक करें.
  • अब कैप्चा कोड एंटर करें.
  • अब Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें
  • आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.
  • ऑनलाइन नहीं तो सबसे आसान तरीके SMS से करें लिंक
  • अपने फोन पर UIDPAN टाइप करें. 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखें. फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें. अब मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें.

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल

राहुल की जीत से रायबरेली में कांग्रेस ‘बालिक’ बनी

June 9, 2024
Mallikarjun Kharge

गारंटियां ठीक हैं, लेकिन…

May 27, 2023
india turkey trade

भारत से पंगा तुर्की को पड़ा महंगा, अब बर्बादी तय

August 1, 2025
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • दिल्ली में आज से ‘नो PUC, नो फ्यूल’, प्रदूषण पर सरकार की सख्ती
  • देशभर में लागू हो NRC, SIR पर बवाल के बीच RSS ने उठाई मांग
  • सिंधु समझौता रद्द, फिर भी भारत ने क्यों नहीं रोका पाक का पानी? क्या है वजह

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.