मुरार कण्डारी
दिल्ली : जंतर मंतर पर स्ट्रीट वेंडिंग में दिल्ली पुलिस के स्थानीय अधिकारियों के नकारात्मक हस्तक्षेप की जिससे पथ विक्रेता अपनी आजीविका से वंचित हो रहे है। एमसीडी द्वारा 75,000 स्ट्रीट वेंडर्स को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग (सीओवी) जारी किया गया है। पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण व पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम, 2014 स्पष्ट रूप से उल्लेखित करता है कि
धारा 4. विक्रय प्रमाण पत्र जारी करना – (1) सर्वेक्षण के अंतर्गत चिन्हित किये गए प्रत्येक पथ विक्रेता को नगर विक्रय समिति द्वारा विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा-
धारा 22. प्रत्येक टाउन वेंडिंग कमेटी में शामिल होंगे (ए) नगर आयुक्त या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जैसा भी मामला हो, – जो अध्यक्ष होंगे; और (ख) समुचित सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले अन्य सदस्य, स्थानीय प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने वाले, स्थानीय प्राधिकरण के चिकित्सा अधिकारी, योजना प्राधिकरण, यातायात पुलिस, पुलिस व अन्य।
कानून के अध्याय VIII धारा 27 के तहत पुलिस और अन्य अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न की रोकथाम को स्पष्ट किया गया है। कि कोई भी पथ विक्रेता जो अपने प्रमाण पत्र के नियमों और शर्तों के अनुसार स्ट्रीट वेंडिंग गतिविधियों को करता है तो वर्तमान समय में लागू किसी भी अन्य कानून में निहित कुछ भी होने के बावजूद उसे किसी भी व्यक्ति या पुलिस द्वारा ऐसे अधिकारों का प्रयोग करने से नहीं रोका जाएगा।
हमें आपको यह लिखते हुए दुख हो रहा है कि दिल्ली पुलिस, टीवीसी का हिस्सा होने के बावजूद पथ विक्रेता और साप्ताहिक बाजार के विक्रेताओं को परेशान कर रही है। कानून, सर्वेक्षित व उन सभी पथ विक्रेता जिन्हें सीओवी निर्गत किया गया है, के वेंडिंग में किसी भी तरह के हस्तक्षेप पर भी रोक लगाता है। हम आपसे स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हुए एक परिपत्र जारी करने की अपील करते हैं कि
1. पुलिस द्वारा, सीओवी धारक पथ विक्रेता के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। बढ़ते उत्पीड़न को देखते हुए 20 फरवरी 2023 को दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी ऐसा ही एक पत्र हम संलग्न कर रहे हैं। अगर कहीं कोई समस्या है, तो टीवीसी के माध्यम से समस्या का समाधान किया जाना चाहिए, जिसका दिल्ली पुलिस अभिन्न अंग है।
2. हर बाजार में दलाल यह कहते हुए पैसा इकट्ठा करते हैं कि यह पैसा बीट कांस्टेबल और स्थानीय एसएचओ को दिया जाता है। हम आपसे इस संबंध में भी निर्देश जारी करने का अनुरोध करते हैं। अगर आप चाहें तो हम आपको सबूतों के साथ दलालों के नाम प्रदान कर सकते हैं।
3. पुलिस को एमसीडी को बेदखली अभियान में साथ नहीं देना चाहिए जो कानून के अनुसार नहीं है।