Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home राज्य

देशभर के वकीलों की डिग्रियां जांचेंगे हिमाचल के पूर्व न्यायाधीश

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
April 12, 2023
in राज्य
A A
वकील
25
SHARES
847
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

शिमला : हिमाचल के पूर्व न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता को देशभर के वकीलों की डिग्रियां जांचने का जिम्मा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। न्यायमूर्ति गुप्ता के अलावा, समिति में सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अरुण टंडन और राजेंद्र मेनन, वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी, मनिंदर सिंह तथा बीसीआई द्वारा नामित 3 सदस्यों को शामिल किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने यह आदेश पारित किए। अदालत ने सभी विश्वविद्यालयों और परीक्षा बोर्ड को बिना शुल्क लिए डिग्रियों की सत्यता की पुष्टि करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा राज्य बार काउंसिल के मांगे जाने पर बिना किसी देरी के कार्रवाई करने को कहा गया है। अदालत ने समिति को आदेश दिया है कि 31 अगस्त 2023 तक अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करें।

2015 में बीसीआई (बार काउंसिल आफ इंडिया) ने बीसीआई प्रमाणपत्र और अभ्यास का स्थान (सत्यापन) नियम 2015 को अधिसूचित किया। अधिवक्ताओं के सत्यापन के संबंध में बनाए गए इन नियमों को देश के कई उच्च न्यायालयों के समक्ष चुनौती दी गई थी। बाद में बीसीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्थानांतरण याचिका दायर की गई। बीसीआई की याचिका पर सभी उच्च न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था। बीसीआई ने बाद में वकीलों के सत्यापन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। लेकिन विश्वविद्यालयों ने डिग्री प्रमाणपत्रों को सत्यापित करने के लिए शुल्क की मांग की। इससे उच्च स्तरीय समिति को डिग्रियों के सत्यापन प्रक्रिया में कठिनाई का सामना करना पड़ा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के शुल्क लगाने पर रोक लगा दी थी।

इन्हें भी पढ़े

CM Dhami

उत्तराखंड कैबिनेट ने अदाणी पावर को थर्मल प्लांट लगाने की मंजूरी दी, प्रदेश में मजबूत होगी बिजली आपूर्ति

August 25, 2026
Shivraj Singh Chouhan

हरिद्वार में संतों की बैठक में ‘चुनाव’ पर चर्चा, शिवराज सिंह ने बार-बार होने वाले चुनावों को विकास में बताया बाधा

August 25, 2026
tractor

ट्रैक्टर खरीदने पर 2.45 लाख रुपये की सब्सिडी, जानें तरीका

August 25, 2026
cm samrat chaudhary

सम्राट चौधरी का बड़ा फैसला, BPSC के परीक्षा नियंत्रक को सस्पेंड करने का आदेश

August 24, 2026
Load More

सोमवार को अदालत ने आदेश में कहा कि प्रासंगिक समय में अधिवक्ताओं की संख्या 16 लाख थी लेकिन वर्तमान में यह 25.70 लाख होने का अनुमान है। अदालत ने कहा कि बीसीआई के जवाब में वकीलों के सत्यापन की स्थिति को दर्शाया गया है। नियमों के अनुसार राज्य बार काउंसिलों में नामांकित अधिवक्ताओं को सत्यापन के बारे में घोषणापत्र जमा करवाना था। लेकिन बीसीआई के पास सिर्फ 1.99 लाख घोषणाएं प्राप्त हुई थीं। इससे साफ जाहिर है कि राज्य बार काउंसिलों में नामांकित अधिकांश अधिवक्ताओं ने अभी तक अपना सत्यापन प्रस्तुत नहीं किया है। जो लोग कानून का अभ्यास करने के लिए योग्य नहीं हैं, ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जानी चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना शैक्षिक योग्यता या डिग्री के वकील होने का दावा करने वाले लोगों को न्यायिक प्रक्रिया में प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। अदालत ने कहा कि सभी वास्तविक वकीलों का कर्तव्य है कि वह अपनी डिग्री सत्यापित करने की इस प्रक्रिया में सहयोग करें।

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
court

संभल मस्जिद विवाद: हाईकोर्ट ने सर्वे मामले में रिव्यू याचिका खारिज की, कमेटी को बड़ा झटका!

May 19, 2025

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ 2024 में लागू करना मुमकिन नहीं!

October 26, 2023
millionaires will leave India

इस साल कम करोड़पति छोड़ेंगे भारत

June 15, 2023
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • उत्तराखंड कैबिनेट ने अदाणी पावर को थर्मल प्लांट लगाने की मंजूरी दी, प्रदेश में मजबूत होगी बिजली आपूर्ति
  • मोदी कैबिनेट में आएंगे युवा चेहरे? इन राज्यों से बन सकते हैं नए मंत्री, क्या होंगे समीकरण
  • UN चीफ बोले- चीन-अमेरिका नहीं थोप सकते मनमानी, भारत का बढ़ रहा दबदबा

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.