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Home राष्ट्रीय

सेवा विस्तार पर सवाल

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
July 13, 2023
in राष्ट्रीय, विशेष
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court
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिए एक महत्वपूर्ण फैसले में केंद्र सरकार की ओर से प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मौजूदा डायरेक्टर को दिया गया सेवा विस्तार अवैध करार दिया। ED के डायरेक्टर को मिले सेवा विस्तार पर पहले से ही राजनीतिक विवाद चल रहा था, लेकिन कोर्ट का यह आदेश कुछ अन्य वजहों से भी अहम माना जा रहा है। पहली बात है, फैसला देते हुए बरती गई बारीकी और न्यायिक संतुलन। यह मामला जटिल इसलिए भी था कि इसमें सिर्फ ED प्रमुख को दिए गए सेवा विस्तार पर ही विचार नहीं करना था बल्कि इससे सरकार के अधिकार का मामला भी जुड़ा था।

केंद्र ने साल 2021 में सेंट्रल विजिलेंस कमिशन (CVC) एक्ट और दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट (DSPE) एक्ट में संशोधन के जरिए सीबीआई और ED के प्रमुखों को पांच साल की अवधि पूरी होने तक एक्सटेंशन देने का अधिकार हासिल कर लिया था। इसे भी चुनौती दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सीमाओं का ध्यान रखते हुए इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि विधायिका का कोई कार्य या फैसला न्यायिक समीक्षा की जद में तभी आता है जब या तो इससे मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हों या यह स्पष्ट तौर पर पक्षपातपूर्ण लगे।

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चूंकि मौजूदा मामले में इस तरह की कोई बात नहीं है, इसलिए इस संशोधन पर एतराज करने की कोई जरूरत अदालत ने महसूस नहीं की। ED प्रमुख को दिए जाने वाले एक्सटेंशन का मामला इससे अलग इसलिए था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही एक मामले में कह चुका था कि उन्हें नवंबर 2022 के बाद एक्सटेंशन नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे में यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो जाता है, जिसका अधिकार सरकार को नहीं है। दरअसल, मौजूदा ED प्रमुख को जिस तरह से सेवा विस्तार दिया जा रहा था, उस पर सवाल पहले से ही उठ रहे थे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी यह बात कही गई कि ED जैसी महत्वपूर्ण जांच एजेंसी का स्वतंत्र होना ही नहीं, उसका स्वतंत्र दिखना भी जरूरी है।

यह बात इस तथ्य की रोशनी में ज्यादा अहम हो जाती है कि हाल के दिनों में ED की कार्रवाई के दायरे में विपक्षी दलों और नेताओं से जुड़े मामले बड़ी संख्या में आए हैं। विपक्षी दलों की ओर से इन कार्रवाइयों को पक्षपातपूर्ण भी बताया जा रहा है। हालांकि कार्रवाई के औचित्य पर फैसला ऐसे आरोपों के आधार पर नहीं हो सकता। वह तो कानूनी प्रक्रिया की तार्किक परिणति से ही तय होता है। लेकिन जांच एजेंसियों की छवि हर संदेह से परे होनी चाहिए। इस संदर्भ में केंद्रीय गृहमंत्री का वह बयान महत्वपूर्ण है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दिया। उन्होंने सही कहा कि जांच एजेंसी का प्रमुख नहीं बल्कि उसका काम महत्वपूर्ण है। उम्मीद की जाए कि आगे सरकार का फैसला इन्हीं शब्दों और भावनाओं से निर्देशित होगा।

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