नई दिल्ली : आईटीआर (ITR) फाइल करते समय यह चेक करना जरूरी है कि आपने आयकर रिटर्न फॉर्म में अपने एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) की सभी जरूरी जानकारी भर दी है। हालाँकि, ऐसा भी होता है कि जब एआईएस में सटीक ब्याज इनकम न दर्ज हो। इससे खाताधारकों के बीच कंफ्यूजन और चिंता पैदा हो सकती है।
यदि आप इस स्थिति में पड़ जाएं, तो इस समस्या को हल करने और अपने बचत खाते के ब्याज की सटीक जानकारी सुनिश्चित करने के लिए आपको यहां क्या करना होगा, इसकी जानकारी आपको आगे मिलेगी। साथ ही एसआईसी आईटीआर के लिए इतना अहम क्यों है, इसकी भी जानकारी हम आपको आगे देंगे।
क्यों है एआईएस इतना अहम
एआईएस फॉर्म 26एएस पर मौजूद टैक्सपेयर के डेटा की उचित समरी (जानकारी) प्रोवाइड करता है। टैक्सपेयर एआईएस में मौजूद जानकारी के हिसाब से इनपुट दे सकते हैं। इसमें टीडीएस (TDS), एसएफटी (SFT or Statement of Financial Transaction) और अन्य जरूरी जानकारी होती है।
- साथ ही इसमें टैक्सपेयर्स के फीडबैक के अनुसार अपडेटेड वैल्यू और रिपोर्टेड वैल्यू होती है।
- क्या है अपना एआईएस देखने का प्रोसेस
- इस लिंक पर जाएं और लॉग इन करें
- लॉग इन करने के बाद डैशबोर्ड पर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (एआईएस) मेनू पर क्लिक करें
- एआईएस तक एक्सेस के लिए, प्रोसीड बटन पर क्लिक करके एआईएस टाइल को सेलेक्ट करें, जो आपको AIS पोर्टल पर ले जाएगा
ये है दूसरा तरीका
- इस लिंक पर जाएं और लॉग इन करें
- लॉग इन करने के बाद ई-फाइल मेनू पर क्लिक करें
- व्यू एआईएस फ्रॉम इनकम टैक्स रिटर्न सेलेक्ट करें
- एआईएस तक एक्सेस के लिए, प्रोसीड बटन पर क्लिक करके एआईएस टाइल को सेलेक्ट करें, जो आपको एआईएस पोर्टल पर ले जाएगा
एआईएस में गलती
फाइनेंशियल एंटिटी द्वारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में गलती के नतीजे में फॉर्म 26एएस/एआईएस में गड़बड़ी हो सकती हैं। कुछ मामलों में, बैंकिंग इंस्टिट्यूशन द्वारा शेयर किए गए सर्टिफिकेट और एआईएस पर मौजूद रेवेन्यू मैच न हों, ऐसा हो सकता है।
गड़बड़ी होने पर क्या करें
एआईएस में से इनकम के किसी विशेष सोर्स के गायब होने की एक्सप्लेनेशन यह नहीं की जानी चाहिए कि ऐसा कोई इनकम नहीं है। आय के सभी सोर्स की तुलना एआईएस में लिस्टेड सोर्स से की जानी चाहिए। आपको वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली इनकम के बारे में फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और यदि एआईएस में ये शामिल न हो तो इसे आईटीआर फॉर्म में शामिल करना चाहिए।
आ सकता है नोटिस
यदि एआईएस में बताई गई इनकम असल इनकम से अधिक हो, तो एआईएस में गलती को ठीक करने की आवश्यकता है। वरना आपको टैक्स नोटिस मिल सकता है। एआईएस में वही डेटा हो जो आयकर विभाग को अलग-अलग फाइनेंशियल इंस्टिट्यूसंस से मिला हो।