Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home दिल्ली

दिल्ली सेवा बिल: कितने शक्तिशाली होंगे उपराज्यपाल

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
August 8, 2023
in दिल्ली, विशेष
A A
LG VK Saxena
23
SHARES
758
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली : राज्य सभा में सोमवार को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 पर करीब आठ घंटे की बहस के बाद इसे पारित कर दिया गया. इस विधेयक के पक्ष में 131 और विरोध में 102 मत पड़े. इस विधेयक को बीजेडी और वाईएसआरसीपी का समर्थन मिला. वहीं कांग्रेस समेत कई अन्य विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया.

इससे पहले लोक सभा इस विधेयक को पारित कर चुकी है. अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा.

इन्हें भी पढ़े

akshardham temple

26 मार्च को दिल्ली का अक्षरधाम बनेगा एतिहासिक पल का गवाह!

March 25, 2026
Delhi Police

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का बड़ा एक्शन, किया आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़

March 24, 2026
electricity

दिल्ली में महंगी होगी बिजली, जानिए सरकार का प्लान

March 23, 2026
pm modi

मिडिल ईस्ट जंग पर PM मोदी बोले- संकट है, लेकिन घबराना नहीं

March 23, 2026
Load More

कानून बनते ही दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ जाएंगे और दिल्ली सरकार की शक्तियां सीमित हो जाएंगी. वहीं दिल्ली के अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े विषयों पर उपराज्यपाल का अधिकार होगा. अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए एक अथॉरिटी बनेगी.

दिल्ली के उपराज्यपाल हो जाएंगे ताकतवर

अथॉरिटी में तीन सदस्य होंगे, जिनमें मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रमुख गृह सचिव शामिल होंगे. जिसका मतलब है कि निर्वाचित मुख्यमंत्री के निर्णय को दो वरिष्ठ गैर-निर्वाचित नौकरशाह वीटो या खारिज कर सकते हैं. अथॉरिटी में फैसले बहुमत के आधार पर होंगे और अगर उपराज्यपाल इस अथॉरिटी के फैसले से सहमत नहीं होंगे तो वह इन फैसलों को पुनविर्चार के लिए दोबारा अथॉरिटी के पास भेज देंगे.

ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि चुनी हुई सरकार द्वारा लिए गए फैसले को उपराज्यपाल पलट सकते हैं और सरकार के अधिकार कम हो जाएंगे.

आप: भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन

विधेयक के पारित होने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि इससे राष्ट्रीय राजधानी में राशन वितरण प्रभावित होगा. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह भारत के लोकतंत्र के लिए “काला दिन” है और उन्होंने केंद्र सरकार पर पिछले दरवाजे से सत्ता “हथियाने” की कोशिश करने का आरोप लगाया.

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि यह दिल्ली के लोगों की पीठ में “छुरा घोंपने” जैसा है और दावा किया कि यह दिल्ली के लोगों के मताधिकार का “अपमान” है.

विधेयक पर बहस के दौरान राज्य सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विधेयक का मकसद दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना है. उन्होंने कहा, “बिल आपातकाल लगाने या लोगों के हक छीनने के लिए नहीं लाया गया है. यह दिल्ली के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए है.”

अमित शाह ने कहा कि सर्विसेज या ट्रांसफर पोस्टिंग में 1991 से 2015 तक जो व्यवस्था थी, उसी को बरकार रखा गया है. बहस के दौरान कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि विधेयक के जरिए केंद्र सरकार दिल्ली में “सुपर सीएम” बनाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा, “यह दिल्ली के लोगों पर सीधा हमला और संघवाद का उल्लंघन है.”

अमित शाह ने कहा विधेयक दिल्ली के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए हैअमित शाह ने कहा विधेयक दिल्ली के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए है

आप के समर्थन में कांग्रेस की दलील

बहस के दौरान विपक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार किसी न किसी तरह से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना चाहती है. कांग्रेस की तरफ से बोलते हुए सिंघवी ने कहा कि दिल्ली के निवार्चित मुख्यमंत्री की भूमिका को कम कर दिया गया है. इस विधेयक के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्रालय की भूमिका अहम हो जाएगी और मुख्यमंत्री के पास कोई शक्ति नहीं होगी.

आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सदस्य राघव चड्ढा ने कहा कि यह विधेयक अध्यादेश बनाने की शक्तियों का दुरुपयोग है. उन्होंने कहा कि विधेयक एक निर्वाचित सरकार से उसके अधिकार छीन लेता है और इसे उपराज्यपाल के अधीन नौकरशाहों के हाथों में सौंप देता है.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था

11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को राहत देते हुए फैसला दिया था कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं दिल्ली सरकार के नियंत्रण में होगी. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इन सेवाओं पर दिल्ली सरकार का विधायी और प्रशासकीय नियंत्रण होगा यानी अफसरों के तबादले और पोस्टिंग सरकार के हाथ में होगी.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पांच जजों की बेंच ने कहा था दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है लेकिन अनुच्छेद 239 एए के तहत उसे विशेष दर्जा मिला हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही नियंत्रण होना चाहिए. नहीं तो प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी प्रभावित होगी.

लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार दिल्ली पर अध्यादेश लेकर आई थी और अध्यादेश में कहा गया कि अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा अंतिम निर्णय लेने का हक उपराज्यपाल को वापस दे दिया गया. मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और अगर फैसला दिल्ली सरकार के खिलाफ आता है तो यह आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा.

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
Nyay Party

जंतर-मंतर पर अतिपिछड़ों को लेकर ‘न्याय पार्टी’ का हल्ला बोल, सरकार को दी चेतावनी!

September 26, 2024
श्वेत पत्र'

आम चुनाव से पहले “श्वेत पत्र” का सियासी समीकरण!

February 10, 2024
Gautam-Adani

सबके अपने-अपने ‘अडानी’

March 28, 2023
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • मीन राशि में शनि-मंगल-बुध की युति, त्रिग्रही योग करेगा इन राशियों पर खुशियों की बौछार
  • मिनटों में खाना पचाता है पान का शरबत, जानें कैसे बनाएं?
  • क्रिमिनल जस्टिस’ को फेल करती है 8 एपिसोड वाली सीरीज, अब आ रहा नया सीजन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.