Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home राष्ट्रीय

मॉब लिंचिंग समेत सरकार ने बदले ये 3 बड़े कानून!

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
August 11, 2023
in राष्ट्रीय
A A
rajyasabha Delhi Service Bill
25
SHARES
841
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने तीन कानूनों समाप्त कर इनकी जगह नए कानून लाने के लिए विधेयक पेश किया। इस दौरान उन्होंने यह भी दावा किया कि अंग्रेजों के शासन के दौरान बनाए गए इन तीनों के हटने के बाद आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। ये तीनों कानून भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत हैं, जिनमें बदलाव किया जा रहा है।

भारतीयों को मिलेंगे अधिकार
अमित शाह ने कहा कि इन तीनों कानूनों की जगह तीन नए कानून जो बनेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इसके जरिये भारतीयों को अधिकार मिलेंगे। ये तीनों कानून अंग्रेजों के समय के हैं, इसलिए इसमें बदलाव करना जरूरी था। इसके तहत मॉब लिंचिंग करने वालों और देश से भागने वालों पर सख्ती होगी।

इन्हें भी पढ़े

fraud against customers

सरकार ने लागू किया ‘सुधार नोटिस’ सिस्टम, ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी जैसे मामलों में जारी रहेगी सख्त कार्रवाई

June 29, 2026
rajnath singh

DRDO को मिला नया वित्तीय अधिकार… रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़े रिफॉर्म का किया ऐलान

June 29, 2026
american jet engines

भारत समेत दुनिया के शक्तिशाली देशों के स्वदेशी फाइटर जेट अमेरिकी इंजन के मोहताज क्यों?

June 28, 2026
satellite guided jet

देसी गगन की मदद से भारत में पहली बार हुई सैटेलाइट गाइडेड जेट की लैंडिंग!

June 28, 2026
Load More

दंड के लिए नहीं लाए जा रहे कानून
तीनों कानून की जगह नए कानून लाने पर अमित शाह ने कहा कि इन कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा। इसका उद्देश्य होगा लोगों को न्याय देना, जो बहुत जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दाऊद इब्राहिम काफी समय से भगोड़ा है। अब हमने तय किया है कि सत्र न्यायालय के जज किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी केस चला सकती है और फैसला सुना सकती है, फिर चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में हो। उसे सजा से बचना हो तो भारत आए और केस लड़ें। अप्रैल 2022 में कानून मंत्रालय ने राज्य सभा में बताया कि सरकार आपराधिक कानूनों की समीक्षा कर रही है।

देशद्रोह कानून होगा निरस्त
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हम देशद्रोह जैसे कानून निरस्त कर रहे हैं। 1860 से 2023 तक देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था अंग्रेजों के बनाए कानून से चल रहा था। अब इन तीन नए कानूनों से देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। इस विधेयक के तहत हमने लक्ष्य तय किया है कि दोषसिद्धि की दर को 90 प्रतिशत से ज्यादा किया जाएगा। अपराध स्थल पर फोरेंसिक टीम का जाना अनिवार्य होगा।

उन्होंने कहा कि नए विधेयक में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या करने के मामले से संबंधित नए प्रावधान किए गए हैं। नाबालिग से दुष्कर्म जैसे मामलों में मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही एक तय सीमा में सरकारी कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी जाएगी।

4 साल की चर्चा के बाद आया विधेयक
केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, 18 राज्यों, छह यूटी, भारत की सुप्रीम कोर्ट, 22 हाईकोर्ट, न्यायिक संस्थाओं, 142 सासंद और 270 विधायकों के अलावा जनता ने भी इन विधेयकों को लेकर सुझाव दिए हैं। चार साल तक इस पर काफी चर्चा हुई है। हमने इस पर 158 बैठकें की हैं। इसके बाद इस पर सहमति बनी है।

पांच प्रण पूरा करेंगे ये कानून
लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि ये तीनों विधेयक पीएम मोदी के पांच प्रणों में से एक को पूरा करने वाले हैं। इन तीन विधेयक में एक है इंडियन पीनल कोड, एक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तीसरा है इंडियन एविडेंस कोड। इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह, अब भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 प्रस्थापित होगी। इसके अलावा, इंडियन एविडेंट एक्ट, 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रस्थापित होगा।

 

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
The film 'Meethi Maa Ku Ashirwad'

उत्तराखंड: 30 अगस्त को फिल्म ‘मीठी-मां कु आशीर्वाद’ सिनेमाघरों में होगी प्रदर्शित

August 28, 2024
Panchayati Raj

पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के तीन दशक

April 26, 2023

आरईसी ने आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में ‘सस्टेनेबिलिटी चैंपियन-एडिटर्स च्वाइस अवार्ड’ जीता

May 30, 2024
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • सरकार ने लागू किया ‘सुधार नोटिस’ सिस्टम, ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी जैसे मामलों में जारी रहेगी सख्त कार्रवाई
  • DRDO को मिला नया वित्तीय अधिकार… रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़े रिफॉर्म का किया ऐलान
  • बोलकर या मन में? जानिए क्या है मंत्र जाप करने का सही तरीका और नियम

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.