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Home राष्ट्रीय

टैक्सपेयर्स न करें ये गलती, आयकर विभाग भेज सकता है 7 तरह के नोटिस!

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
August 25, 2023
in राष्ट्रीय, व्यापार
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income
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नई दिल्ली. ये तो सभी को पता है कि आईटीआर में कोई कमी पाए जानें पर आयकर विभाग की तरफ से नोटिस भेजा जाता है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि ये नोटिस कई तरह के होते हैं. अगर आपकी आय और टैक्स में कोई अंतर दिखता है तो भी नोटिस आ सकता है. गलती से कोई चीज गलत रह गई हो तो भी नोटिस आ जाता है. आइए जानते हैं आयकर विभाग के तमाम नोटिसों के बारे में…

बता दें कि आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई 2023 थी. आपके आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के बाद आयकर विभाग आपके द्वारा भुगतान किए गए कर की समीक्षा करेगा. यदि भुगतान किया गया कर करदाता को देय राशि से कम पाया जाता है या यदि विभाग को कोई त्रुटि मिलती है तो विभाग आपको इन धाराओं के अनुसार नोटिस भेज सकता है.

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सेक्शन 133A

Section 133A के तहत अकाउंट्स के सर्वे या स्क्रूटिनी के लिए नोटिस जारी किया जाता है.

सेक्शन 131(1A)

आयकर अधिनियम के Section 131(1A) के तहत एक असेसिंग ऑफिसर को अधिकार है कि वह इस बात पर शक कर सके कि करदाता ने कुछ आय छुपाई है. यानी आपको ये नोटिस आने पर इस बात के सबूत देने होंगे कि आपने कोई इनकम नहीं छुपाई है.

सेक्शन 142

Section 142 के तहत दिया जाने वाला नोटिस सबसे कॉमन नोटिस है, जो आयकर रिटर्न फाइल नहीं करने पर दिया जाता है. इसके तहत अकाउंट्स की स्क्रूटिनी के लिए कहा जा सकता है. आयकर रिटर्न भरने पर करदाता की तरफ से दिए गए दस्तावेजों पर कोई संदेह होने की सूरत में भी ये नोटिस आ सकता है.

सेक्शन 143 (1)

Section 143(1) के तहत आने वाला नोटिस तब आता है जब ये पाया जाता है कि टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए कोई गलती हुई है या फिर कोई गलत जानकारी दी गई है. ऐसी सूरत में अतिरिक्त टैक्स डिमांड की जाती है.

धारा 143 (2) के तहत नोटिस

एक टैक्सपेयर्स, जिसने धारा 139 या 142(1) के तहत रिटर्न भरा है. उसे आयकर अधिनियम की धारा 143(2) के तहत नोटिस दिया जा सकता है. अगर मूल्यांकन अधिकारी (एओ) को लगता है कि टैक्सपेयर्स ने कुछ गलत जानकारी शेयर की है या फिर आय से संबंधित कोई जानकारी देने में चूक हुई है तो वह नोटिस भेज सकता है.

सेक्शन 148

Section 148 का नोटिस तब आएगा, जब असेसिंग ऑफिसर को लगेगा कि आपकी कुछ आय का मूल्यांकन नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में फिर से मूल्यांकन किया जा सकता है.

सेक्शन 156

अगर करदाता की तरफ से कोई टैक्स, ब्याज, हर्जाना आदि ड्यू रह जाता है तो उसे Section 156 के तहत नोटिस जारी कर के भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है.

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