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Home दिल्ली

एम्स की रिपोर्ट और एक गर्भपात पर दुविधा में फंस गया सुप्रीम कोर्ट!

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
October 11, 2023
in दिल्ली, राष्ट्रीय
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एम्स को एक विवाहित महिला की 26 सप्ताह की गर्भावस्था के एबॉर्शन को स्थगित करने का निर्देश दिया। एक दिन पहले हालांकि एक अन्य पीठ ने भ्रूण का गर्भपात करने की अनुमति दी थी। केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बी वी नागरत्ना की पीठ द्वारा सोमवार को पारित आदेश को वापस लेने की मांग की। हालांकि, एक अन्य सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने केंद्र की इस अपील पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि एम्स की ओर से पेश की गई रिपोर्ट में स्पष्टता का अभाव था। उन्होंने कहा कि केंद्र ने जिस तरह से मौखिक तौर पर मामले को चीफ जस्टिस के बेंच में ले गए यह सही नजीर नहीं पेश करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने एम्स को रुकने को कहा

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विधि अधिकारी ने कहा कि चिकित्सा बोर्ड के यह कहने के बावजूद कि भ्रूण के जन्म लेने की संभावना है और ‘उन्हें भ्रूणहत्या करनी होगी’। चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, ‘क्या आप (आदेश को वापस लेने के लिए) औपचारिक आवेदन के साथ आ सकते हैं। हम उस पीठ के समक्ष रखेंगे जिसने आदेश पारित किया। एम्स के चिकित्सक बेहद गंभीर दुविधा में हैं… मैं कल सुबह एक पीठ का गठन करूंगा। कृपया एम्स को अभी रुकने के लिए कहें।’

सोमवार को जस्टिस कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता को गर्भावस्था की एबॉर्शन के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने कहा था कि महिला डिप्रेशन से पीड़ित है और भावनात्मक, आर्थिक एवं मानसिक रूप से तीसरे बच्चे को पालने की स्थिति में नहीं है। महिला के दो बच्चे पहले से हैं।

जस्टिस बीवी नागरत्ना हुईं नाराज

26 हफ्ते की प्रिगनेंसी टर्मिनेशन का मामला जब सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच के सामने आया तब जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि शीर्ष अदालत की प्रत्येक बेंच सुप्रीम कोर्ट है। उन्होंने कहा कि वह इस बात को लेकर परेशान और चिंतित हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने उनकी बेंच के आदेश को वापस लेने के लिए मामला चीफ जस्टिस की बेंच के सामने बिना आवेदन दाखिल किए मंगलवार को मौखिक तौर पर यह मामला उठाया।

जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना आवेदन दाखिल किए चीफ जस्टिस के सामने मामला उठाया इससे चिंता इस बात की है कि अगर यह नजीर बना तो सिस्टम का ब्रेकडाउन हो सकता है। उन्होंने कहा कि क्या किसी कोर्ट ने जीवित भ्रूण को पैदा होने से रोका था? क्या कोई कोर्ट यह कह सकता है कि जीवित भ्रूण को पैदा न होने दिया जाए? क्या कोर्ट यह कह सकता है कि किसी के दिल के धड़कन को रोक दें? एम्स की ओर से जो रिपोर्ट पेश की गई वह दो दिन पहले विस्तार से यह बात क्यों नहीं बताई?

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