Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home दिल्ली

एम्स की रिपोर्ट और एक गर्भपात पर दुविधा में फंस गया सुप्रीम कोर्ट!

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
October 11, 2023
in दिल्ली, राष्ट्रीय
A A
26
SHARES
862
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एम्स को एक विवाहित महिला की 26 सप्ताह की गर्भावस्था के एबॉर्शन को स्थगित करने का निर्देश दिया। एक दिन पहले हालांकि एक अन्य पीठ ने भ्रूण का गर्भपात करने की अनुमति दी थी। केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बी वी नागरत्ना की पीठ द्वारा सोमवार को पारित आदेश को वापस लेने की मांग की। हालांकि, एक अन्य सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने केंद्र की इस अपील पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि एम्स की ओर से पेश की गई रिपोर्ट में स्पष्टता का अभाव था। उन्होंने कहा कि केंद्र ने जिस तरह से मौखिक तौर पर मामले को चीफ जस्टिस के बेंच में ले गए यह सही नजीर नहीं पेश करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने एम्स को रुकने को कहा

इन्हें भी पढ़े

lng train india

गृह मंत्री अमित शाह ने LNG से चलने वाली देश की पहली ट्रेन को दिखाई हरी झंडी

September 27, 2026
PM Modi

मन की बात: युवाओं द्वारा नशे के खिलाफ लिए गए संकल्प की पीएम मोदी ने की सराहना

September 27, 2026
Gyanesh Kumar

ज्ञानेश कुमार पर आरोपों के बीच चुनाव आयोग, SIR के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए

September 27, 2026
ai data lab

AI सीखने सरकार दे रही ट्रेनिंग, कई कोर्स फ्री, जानें कहां से शुरू करें

September 27, 2026
Load More

विधि अधिकारी ने कहा कि चिकित्सा बोर्ड के यह कहने के बावजूद कि भ्रूण के जन्म लेने की संभावना है और ‘उन्हें भ्रूणहत्या करनी होगी’। चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, ‘क्या आप (आदेश को वापस लेने के लिए) औपचारिक आवेदन के साथ आ सकते हैं। हम उस पीठ के समक्ष रखेंगे जिसने आदेश पारित किया। एम्स के चिकित्सक बेहद गंभीर दुविधा में हैं… मैं कल सुबह एक पीठ का गठन करूंगा। कृपया एम्स को अभी रुकने के लिए कहें।’

सोमवार को जस्टिस कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता को गर्भावस्था की एबॉर्शन के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने कहा था कि महिला डिप्रेशन से पीड़ित है और भावनात्मक, आर्थिक एवं मानसिक रूप से तीसरे बच्चे को पालने की स्थिति में नहीं है। महिला के दो बच्चे पहले से हैं।

जस्टिस बीवी नागरत्ना हुईं नाराज

26 हफ्ते की प्रिगनेंसी टर्मिनेशन का मामला जब सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच के सामने आया तब जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि शीर्ष अदालत की प्रत्येक बेंच सुप्रीम कोर्ट है। उन्होंने कहा कि वह इस बात को लेकर परेशान और चिंतित हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने उनकी बेंच के आदेश को वापस लेने के लिए मामला चीफ जस्टिस की बेंच के सामने बिना आवेदन दाखिल किए मंगलवार को मौखिक तौर पर यह मामला उठाया।

जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना आवेदन दाखिल किए चीफ जस्टिस के सामने मामला उठाया इससे चिंता इस बात की है कि अगर यह नजीर बना तो सिस्टम का ब्रेकडाउन हो सकता है। उन्होंने कहा कि क्या किसी कोर्ट ने जीवित भ्रूण को पैदा होने से रोका था? क्या कोई कोर्ट यह कह सकता है कि जीवित भ्रूण को पैदा न होने दिया जाए? क्या कोर्ट यह कह सकता है कि किसी के दिल के धड़कन को रोक दें? एम्स की ओर से जो रिपोर्ट पेश की गई वह दो दिन पहले विस्तार से यह बात क्यों नहीं बताई?

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
free trade

वैश्विक स्तर पर युद्ध के बदलते स्वरूप!

January 23, 2026
income

अब इन लोगों को नहीं भरना होगा इनकम टैक्स!

January 6, 2023
Delhi Assembly

दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था में इधर उधर भटकते लोग: हरपाल राणा

September 11, 2023
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • गृह मंत्री अमित शाह ने LNG से चलने वाली देश की पहली ट्रेन को दिखाई हरी झंडी
  • मन की बात: युवाओं द्वारा नशे के खिलाफ लिए गए संकल्प की पीएम मोदी ने की सराहना
  • ज्ञानेश कुमार पर आरोपों के बीच चुनाव आयोग, SIR के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.