Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home दिल्ली

अगर ‘आप’ छोड़ती हैं मालीवाल तो क्या चली जाएगी सांसदी, जानें क्या है दल-बदल कानून?

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
May 20, 2024
in दिल्ली, राजनीति
A A
11
SHARES
358
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के बीच रिश्ते बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच गए हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार पर मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है. बिभव कुमार गिरफ्तार हो चुके हैं. इस पूरे मामले के बाद मालीवाल को लेकर माहौल काफी गर्म है. मीडिया में तरह-तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं. भाजपा उनके पक्ष में उतर गई है. वह इस बहाने लगातार आप पर हमलावर है. ऐसे में स्वाति मालीवाल के अगले कदम के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं. इसी साल जनवरी में राज्यसभा के लिए चुनी गई मालीवाल का आप के साथ रिश्ता अचानक क्यों खराब हो गया है? क्या वह आप छोड़कर कोई अन्य पार्टी ज्वाइन करेंगी? क्या अब स्वाति की राज्यसभा सदस्यता खत्म हो सकती है?

दरअसल, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को लेकर देश के संविधान की 10वीं अनुसूची में विस्तार से चर्चा है. इसके मुताबिक एक जनप्रतिनिधि केवल दो परिस्थितियों में अयोग्य करार दिया जा सकता है. पहला- अगर वह स्वेच्छा से अपना पद छोड़ या इस्तीफा दे दे. दूसरा- सदन में पार्टी के निर्देश के खिलाफ जाकर वह वोटिंग करता है या फिर मतदान से नदारद रहता है. तब उसकी सदस्यता जा सकती है.

इन्हें भी पढ़े

Jhandewala Devi Temple

सावन के तीसरे सोमवार झण्डेवाला देवी मंदिर में उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं ने किया रुद्राभिषेक

August 17, 2026
CM Rekha Gupta

दिल्ली सरकार में जल्द लागू होगा ई-कैबिनेट सिस्टम, पेपरलेस होंगी मंत्रिमंडल की बैठकें

August 16, 2026
वंदे मातरम् विवाद

वंदे मातरम् विवाद पर बंकिम चट्टोपाध्याय के वंशज ने सोनिया गांधी से की माफी की मांग!

August 16, 2026
CM Samrat Chaudhary

बिहार में स्कूल-कॉलेज के बाहर तैनात होंगी 5 हजार ‘पुलिस दीदियां’ : CM सम्राट चौधरी

August 15, 2026
Load More

अहम प्राधवान
इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप स्वाति मालीवाल को पार्टी से निलंबित करती है तो भी वह राज्यसभा में पार्टी की सांसद बनी रहेंगी और उन्होंने सदन में पार्टी का निर्देश मानते रहना पड़ेगा. लेकिन, आप अगर उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर देती है तो वह स्वतः सदन में निर्दलीय सांसद बन जाएंगी और वह सदन में आप के किसी निर्देश को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगी.

10वीं अनुसूची में दलबदल के आधार पर अयोग्य ठहराने के बारे में कहा गया है कि सदन के किसी सदस्य को तब अयोग्य करार दिया जाएगा जब वह स्वतः इस्तीफा दे दे या फिर वह पार्टी की ओर से जारी किसी निर्देश का उल्लंघन करते हुए वह पार्टी लाइन के खिलाफ सदन में वोटिंग करे या वोटिंग से अनुपस्थित रहे… तब उसकी सदस्यता खत्म की जा सकती है. इसके लिए पार्टी को अपने सदस्य के खिलाफ 15 दिनों के भीतर शिकायत करने की जरूरत होती है.

दूसरी पार्टी में जाने का क्या है विकल्प?
अभी तक की स्थिति में ऐसा नहीं लगता है कि आप स्वाति मालीवाल को न तो निलंबित करेगी और न ही बर्खास्त करेगी. इस कानून में आगे यह भी प्रावधान है कि अगर आप उन्हें बर्खास्त भी करती है तो स्वाति मालीवाल सांसद रहते वक्त तक किसी दल को ज्वाइन नहीं कर सकती हैं.

इस कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर कोई सदस्य किसी दल की ओर से निर्वाचित हुआ है तो वह किसी दूसरे दल में शामिल होने के साथ अपनी सदस्यता गंवा देगा. एक ऐसा ही केस पिछले दिनों देखने को मिला था. माकपा के राज्यसभा सदस्य रिताब्रत बनर्जी को हाल ही में पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया था लेकिन वह अब भी एक निर्दलीय सदस्य हैं.

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट

भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट : बिहार ने रखा ऊर्जा क्षेत्र का विस्तृत रोडमैप, निवेश और सुधारों पर जोर

March 21, 2026
Coal workers day celebrated at WCL

वेकोलि में कोयला श्रमिक दिवस संपन्न

May 1, 2025
Ajendra Ajay visited Badrinath Dham with departmental officers

विभागीय अधिकारियों के साथ अजेंद्र अजय ने किया बद्रीनाथ धाम का भ्रमण, पुनर्निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण

April 10, 2023
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • सावन के तीसरे सोमवार झण्डेवाला देवी मंदिर में उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं ने किया रुद्राभिषेक
  • बिहार में सरकारी शिक्षकों की होगी गुप्त मॉनिटरिंग, सीधे शिक्षा विभाग को भेजी जाएगी रिपोर्ट
  • भारत की रक्षा क्षेत्र में बड़ी छलांग, स्वदेशी जेट पावर्ड ‘दिव्यास्त्र Mk3’ ने भरी पहली सफल उड़ान

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.