Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home दिल्ली

अगर ‘आप’ छोड़ती हैं मालीवाल तो क्या चली जाएगी सांसदी, जानें क्या है दल-बदल कानून?

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
May 20, 2024
in दिल्ली, राजनीति
A A
11
SHARES
358
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के बीच रिश्ते बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच गए हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार पर मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है. बिभव कुमार गिरफ्तार हो चुके हैं. इस पूरे मामले के बाद मालीवाल को लेकर माहौल काफी गर्म है. मीडिया में तरह-तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं. भाजपा उनके पक्ष में उतर गई है. वह इस बहाने लगातार आप पर हमलावर है. ऐसे में स्वाति मालीवाल के अगले कदम के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं. इसी साल जनवरी में राज्यसभा के लिए चुनी गई मालीवाल का आप के साथ रिश्ता अचानक क्यों खराब हो गया है? क्या वह आप छोड़कर कोई अन्य पार्टी ज्वाइन करेंगी? क्या अब स्वाति की राज्यसभा सदस्यता खत्म हो सकती है?

दरअसल, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को लेकर देश के संविधान की 10वीं अनुसूची में विस्तार से चर्चा है. इसके मुताबिक एक जनप्रतिनिधि केवल दो परिस्थितियों में अयोग्य करार दिया जा सकता है. पहला- अगर वह स्वेच्छा से अपना पद छोड़ या इस्तीफा दे दे. दूसरा- सदन में पार्टी के निर्देश के खिलाफ जाकर वह वोटिंग करता है या फिर मतदान से नदारद रहता है. तब उसकी सदस्यता जा सकती है.

इन्हें भी पढ़े

FIR against Rahul and Priyanka

आकाशवाणी भवन में प्रवेश को लेकर राहुल-प्रियंका गांधी पर FIR, प्रदर्शन के दौरान हुई कार्रवाई।

October 7, 2026
PM Modi

‘मैं क्या बनूंगा, मेरा क्या होगा… कभी सोचा ही नहीं’, 25 साल की सेवा पर बोले PM मोदी; आदिवासियों के बीच बिताए दिनों को किया याद

October 7, 2026
cm dhami

SIR पर सीएम धामी का कांग्रेस पर पलटवार, बोले- घुसपैठियों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए क्या?

October 6, 2026
दिल्ली नगर निगम

वायु एवं धूल प्रदूषण की रोकथाम के लिए एमसीडी ने तेज किए प्रभावी उपाय

October 6, 2026
Load More

अहम प्राधवान
इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप स्वाति मालीवाल को पार्टी से निलंबित करती है तो भी वह राज्यसभा में पार्टी की सांसद बनी रहेंगी और उन्होंने सदन में पार्टी का निर्देश मानते रहना पड़ेगा. लेकिन, आप अगर उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर देती है तो वह स्वतः सदन में निर्दलीय सांसद बन जाएंगी और वह सदन में आप के किसी निर्देश को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगी.

10वीं अनुसूची में दलबदल के आधार पर अयोग्य ठहराने के बारे में कहा गया है कि सदन के किसी सदस्य को तब अयोग्य करार दिया जाएगा जब वह स्वतः इस्तीफा दे दे या फिर वह पार्टी की ओर से जारी किसी निर्देश का उल्लंघन करते हुए वह पार्टी लाइन के खिलाफ सदन में वोटिंग करे या वोटिंग से अनुपस्थित रहे… तब उसकी सदस्यता खत्म की जा सकती है. इसके लिए पार्टी को अपने सदस्य के खिलाफ 15 दिनों के भीतर शिकायत करने की जरूरत होती है.

दूसरी पार्टी में जाने का क्या है विकल्प?
अभी तक की स्थिति में ऐसा नहीं लगता है कि आप स्वाति मालीवाल को न तो निलंबित करेगी और न ही बर्खास्त करेगी. इस कानून में आगे यह भी प्रावधान है कि अगर आप उन्हें बर्खास्त भी करती है तो स्वाति मालीवाल सांसद रहते वक्त तक किसी दल को ज्वाइन नहीं कर सकती हैं.

इस कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर कोई सदस्य किसी दल की ओर से निर्वाचित हुआ है तो वह किसी दूसरे दल में शामिल होने के साथ अपनी सदस्यता गंवा देगा. एक ऐसा ही केस पिछले दिनों देखने को मिला था. माकपा के राज्यसभा सदस्य रिताब्रत बनर्जी को हाल ही में पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया था लेकिन वह अब भी एक निर्दलीय सदस्य हैं.

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
Kejriwal and Sisodia

रिश्वत मांगने से पॉलिसी में बदलाव तक… दिल्ली शराब घोटाला केस में केजरीवाल-सिसोदिया पर क्या थे आरोप?

February 27, 2026
Musical Gunj

छठ के पावन अवसर म्यूजिकल गुंज ने ‘हे दीनानाथ’ ऑडियो-वीडियो गीत का किया विमोचन

November 13, 2023
RECPDCL

RECPDCL ने भादला-III पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को मेसर्स पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सौंपा

August 28, 2024
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • पीएमआई: मजबूत घरेलू मांग से भारतीय सेवा क्षेत्र में उछाल, तीन महीने के उच्चतम स्तर पर वृद्धि
  • यदि आपके पूर्वज आज वापस आ जाएँ तो क्या वे आप पर गर्व करेंगे?
  • विदेशी अंशदान को नियमित करना आज के समय की आवश्यकता

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.