Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home दिल्ली

केजरीवाल के खिलाफ ED ने ऐसी कौन सी दलील दी जिसकी काट नहीं ढूंढ पाए वकील?

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
June 25, 2024
in दिल्ली, राज्य
A A
15
SHARES
487
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal Bail Stayed) की जमानत पर स्टे लगा दिया है. केजरीवाल को पिछले हफ्ते ही राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी थी. इसके बाद ED ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए बेल पर स्टे की मांग की थी. तब हाईकोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया था.

तो आखिर अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से जमानत मिलने के बाद हाईकोर्ट ने उस पर क्यों स्टे लगा दिया? ईडी ने हाईकोर्ट में ऐसी कौन सी दलील दी, जिसकी काट केजरीवाल की तरफ से पेश सिंघवी जैसे दिग्गज वकील भी नहीं ढूंढ पाए? आइये समझते हैं..

इन्हें भी पढ़े

bpcl gas cylinder

दिल्ली में LPG की कालाबाजारी पर एक्शन, FIR दर्ज

April 5, 2026
leader

केरल चुनाव: कितने उम्मीदवार दागी और कितने करोड़पति?, जानिए

April 5, 2026
गिरफ्तार

दिल्ली : मरीजों को मिलने वाली मुफ्त दवाओं की हेराफेरी में फार्मासिस्ट समेत 5 गिरफ्तार

April 5, 2026
दिल्ली में वायु प्रदूषण

दिल्ली में प्रदूषण पर रोक के लिए लॉन्च हुआ नया ‘ऐक्शन प्लान’

April 4, 2026
Load More

ED ने कौन सी दलील दी थी?

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत को चुनौती देते हुए दलील दी कि निचली अदालत ने बेल देते हुए ‘ट्विन टेस्ट’ फार्मूले को अप्लाई नहीं किया. ईडी के मुताबिक पीएमएलए कानून में साफ कहा गया है कि इसके तहत आरोपी को जमानत देते हुए ट्विन टेस्ट फार्मूले को अप्लाई करना अनिवार्य है.

पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा 45 में इस कानून के तहत आरोपी की जमानत से जुड़े प्रावधान हैं. इस धारा में सबसे पहले कहा गया है कि अगर कोई अदालत आरोपी को जमानत देती है तो उसे सरकारी वकील अथवा पब्लिक प्रॉसिक्यूटर का पक्ष सुनना अनिवार्य है. धारा  की अगली लाइन में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर पब्लिक प्रॉसिक्यूटर जमानत का विरोध करता है तो इस केस में अदालत को ट्विन टेस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना होगा. ईडी ने इसी को हथियार बनाया.

ED की तरफ से हाईकोर्ट में पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने आर्टिकल 45 का जिक्र करते हुए कहा कि, ‘केंद्रीय जांच एजेंसी को अपना पक्ष रखने के लिए पूरा मौका तक नहीं दिया गया..’

क्या है ट्विन टेस्ट?

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के एडवोकेट आदर्श तिवारी https://hindi.news18.com/ से बातचीत में कहते हैं कि ट्विन टेस्ट एक तरीके से दो शर्ते हैं. पहला- जब कोर्ट आरोपी को जमानत दे रही है तो उसके पास इसका पर्याप्त आधार होना चाहिए कि प्राथमिक तौर पर आरोपी संबंधित अपराध का दोषी नहीं पाया जाएगा. दूसरा- यदि जमानत मिलती है तो बेल पर रहते हुए भविष्य में इस नेचर के किसी और अपराध में सम्मिलित नहीं होगा.

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने अपने फैसले में केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाते हुए कहा, ‘ट्रायल कोर्ट को ED को अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए था. जिसकी व्यवस्था पीएमएलए कानून के सेक्शन 45 में की गई है..’ हाईकोर्ट ने आगे टिप्पणी की- ‘ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बेल देते हुए दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया.

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
India Israel Agriculture Development Project

भारत इजरायल कृषि विकास प्रोजेक्ट

June 27, 2023
राजदूत रुचिरा कंबोज

संयुक्त राष्ट्र में भारत ने संघर्ष विराम के प्रयासों को सराहा

November 22, 2023
Shahbaz Sharif

शहबाज शरीफ ने दी परमाणु युद्ध की धमकी, भारत ने भी दे दिया करारा जवाब!

August 14, 2025
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • फ्यूल की कमी नहीं होने देगी सरकार! कोल इंडिया तैयार
  • 48 घंटे बाद क्या करेगा अमेरिका? ट्रंप ने ईरान को दी है धमकी
  • दिल्ली में LPG की कालाबाजारी पर एक्शन, FIR दर्ज

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.