नई दिल्ली। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में प्रधान पद पर किस्मत आजमाने वाले प्रत्याशी चुनाव में 75 हजार रुपये तक ही खर्च कर पाएंगे। पहले यह धनराशि 50 हजार रुपये थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए नामांकन पत्रों का मूल्य, जमानत राशि और चुनाव में अधिकतम खर्च की सीमा तय कर दी है। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने नोटिफिकेशन जारी किया है।
चुनाव खर्च की राशि बढ़ाई
पद पहले अब
पं सदस्य दस हजार दस हजार
उप प्रधान 15 हजार 15 हजार
प्रधान 50 हजार 75 हजार
बीडीसी सदस्य 50 हजार 75 हजार
जिपं सदस्य 1.40 लाख दो लाख
कनिष्ठ प्रमुख 50 हजार 75 हजार
ज्येष्ठ उ. प्रमुख 60 हजार एक लाख
ब्लॉक प्रमुख 1.40 लाख दो लाख
जिपं उपाध्यक्ष 2.50 लाख 3 लाख
जिपं अध्यक्ष 3.50 लाख 4 लाख







