Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home राष्ट्रीय

यूट्यूब पर अश्लील सामग्री से निपटने के लिए केंद्र को SC का नोटिस!

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
February 18, 2025
in राष्ट्रीय
A A
YouTube
21
SHARES
687
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (18 फरवरी) को एक यूट्यूब शो के दौरान कथित रूप से अशोभनीय और अश्लील टिप्पणी करने के लिए सोशल मीडिया ‘इन्फ्लुएंसर’ रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकियों को लेकर उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण तो दे दिया लेकिन उन टिप्पणियों के लिए इलाहाबादिया की कड़ी आलोचना भी की। इसी दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि यूट्यूब पर अश्लील सामग्री से निपटने के लिए कुछ करने का समय आ गया है। कोर्ट ने इस बाबत सख्त कदम उठाने और नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यूट्यूब पर अश्लील सामग्री के नियमन की वकालत की और इस बात पर जोर दिया कि कुछ करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि यूट्यूबर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नियमन की कमी का दुरुपयोग कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए कहा कि अगर सरकार यूट्यूब पर ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने के लिए कदम उठाने की योजना बना रही है तो पीठ को बहुत खुशी होगी।

इन्हें भी पढ़े

पेट्रोल उत्पाद

संकट से निपटने भारत ने बनाया महा-प्लान, अब एक महीने का तेल-गैस रखेगा बैकअप

June 30, 2026
Modi Government

मॉनसून सत्र से पहले नरेंद्र मोदी कैबिनेट में फेरबदल संभव नहीं, समझिए कारण

June 30, 2026
dhiraj seth

‘टैंक अधिकारी’ के हाथों में भारतीय सेना की बागडोर, रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक अभियानों का है अनुभव 

June 30, 2026
general dhiraj seth

जनरल धीरज सेठ बने भारतीय सेना के नए प्रमुख, संभाली देश के 31वें आर्मी चीफ की कमान

June 30, 2026
Load More

पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री के नियमन में कमी को दूर करने में अदालत की सहायता करने को कहा। कोर्ट ने वेंकटरमानी और मेहता को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने का आदेश भी दिया। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें उन्होंने कॉमेडियन समय रैना के ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो पर किए गए एक भद्दे मजाक को लेकर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की थी। यह शो इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया गया था।

इलाहाबादिया की टिप्पणियों से नाराज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा, ‘‘…उनके दिमाग में कुछ गंदगी है जिसे यूट्यूब के कार्यक्रम में उन्होंने उगला।’’ शीर्ष अदालत ने इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया की अमर्यादित टिप्पणियों के लिए उन्हें फटकार लगाते हुए उनके वकील से पूछा, ‘‘अगर यह अश्लीलता नहीं है तो क्या है? हमें आपके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को क्यों रद्द या एकसाथ नत्थी करना चाहिए।’’

उच्चतम न्यायालय ने यूट्यूब पर एक कार्यक्रम के दौरान इन्फ्लुएंसर द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर सवाल उठाया और कहा कि समाज के कुछ मूल्य हैं। शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द बेटियों, बहनों, माता-पिता और यहां तक ​​कि समाज को भी शर्मिंदगी महसूस कराएंगे।’’’ न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी को भी समाज के मानदंडों के खिलाफ कुछ भी बोलने की छूट नहीं है। पीठ ने इन्फ्ल्युएंसर के वकील से पूछा, ‘‘समाज के मूल्य क्या हैं, ये मानक क्या हैं, क्या आपको पता है।’’ पीठ ने उनके वकील से कहा कि समाज के कुछ स्व-विकसित मूल्य हैं, आपको उनका सम्मान करना चाहिए।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने ‘इन्फ्लूएंसर’ को राहत देते हुए उनका प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ की दलीलों से सहमति जताई कि उन्हें किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। अधिवक्ता ने कहा कि इसके अलावा उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। मुंबई और गुवाहाटी में दर्ज प्राथमिकी में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से इलाहाबादिया को संरक्षण प्रदान करने के अलावा पीठ ने यह भी कहा कि यूट्यूब कार्यक्रम ‘‘इंडिया’ज गॉट लैटेंट’’ के दौरान उनकी टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ कोई और प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी।

इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने विवादास्पद यूट्यूब कार्यक्रम पर इलाहाबादिया और उनके सहयोगी अन्य सोशल मीडिया ‘इन्फ्लुएंसर’ को अगले आदेश तक कार्यक्रम की कोई भी अन्य कड़ी प्रसारित करने से रोक दिया। पीठ ने इलाहाबादिया को अपना पासपोर्ट ठाणे के पुलिस थाने में जमा करने का निर्देश देते हुए कहा कि वह अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएंगे। पीठ ने इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया को उनकी कथित अशोभनीय टिप्पणियों को लेकर महाराष्ट्र, असम में दर्ज प्राथमिकी की जांच में सहयोग करने का निर्देश भी दिया।

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
atiq ahmad

खुलने वाले थे अतीक के कई गंभीर राज, इसलिए विपक्ष ने करवाई हत्या: यूपी के मंत्री

April 22, 2023
किसानों के ऊपर आसू गैस छोड़े जा रहे

शंभू बॉर्डर पर बवाल, किसानों के ऊपर आसू गैस छोड़े जा रहे!

February 16, 2024
sonika yadav

‘जहां चाह, वहां राह !’ प्रेग्नेंसी के बीच सोनिका यादव ने 145 किलो वज़न उठाकर देश को किया गौरवान्वित

October 30, 2025
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • संकट से निपटने भारत ने बनाया महा-प्लान, अब एक महीने का तेल-गैस रखेगा बैकअप
  • mAadhaar ऐप का आज आखिरी दिन! नए ऐप में मिलेंगी सभी सर्विस
  • 30 जून को पेट्रोल-डीजल के नए रेट हुए अपडेट, चेक करें अपने शहर का भाव

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.