प्रकाश मेहरा
देहरादून ब्यूरो
देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के पूर्व अग्निवीरों को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए अपने वायदे को निभाया है। सरकार ने राज्याधीन वर्दीधारी सेवाओं में समूह ‘ग’ की सीधी भर्ती के अंतर्गत सेवामुक्त अग्निवीरों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने की नियमावली जारी कर दी है।
कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा सोमवार को जारी “सेवामुक्त अग्निवीर क्षैतिज आरक्षण नियमावली – 2025” के तहत अब पूर्व अग्निवीर विभिन्न विभागों में वर्दीधारी पदों पर आरक्षण का लाभ ले सकेंगे।
किन पदों पर मिलेगा आरक्षण
नियमावली के अंतर्गत निम्न वर्दीधारी पदों पर 10% क्षैतिज आरक्षण लागू होगा:-
- पुलिस आरक्षी (सिविल/पीएसी)
- उप निरीक्षक (SI)
- प्लाटून कमांडर (पीएसी)
- अग्निशमन अधिकारी एवं अग्निशामक
- बंदी रक्षक, उप कारापाल
- वन आरक्षी, वन दरोगा
- आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही
- सचिवालय रक्षक
मुख्यमंत्री धामी ने क्या कहा
उन्होंने कहा “देश की सेवा कर लौटे पूर्व अग्निवीर प्रदेश का गौरव हैं। उन्हें सम्मान और रोजगार का अवसर देना हमारी जिम्मेदारी है। यह निर्णय उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम है।”
उत्तराखंड, जो सैन्य पृष्ठभूमि वाले नागरिकों का गढ़ माना जाता है, वहां इस निर्णय को नीतिगत मास्टरस्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का यह कदम पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है।