नई दिल्ली : दिल्ली सरकार दिव्यांगों की देखभाल करने वाले उनके परिजनों को हर माह छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के बाद यह फैसला किया गया है। यह लाभ शारीरिक रूप से 40 फीसदी या उससे अधिक दिव्यांग के सहायक को प्रदान की जाएगी।
क्या मकसद?
रेखा गुप्ता ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य उन व्यक्तियों और उनके परिजनों को सहयोग देना है, जो दिव्यांगता के कारण आर्थिक व सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर इस योजना की शुरुआत की जाएगी। कैबिनेट से इसे पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।
ऐसे होगा चयन
सीएम ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी दिव्यांगता के कारण उपेक्षित या असहाय महसूस न करे। योजना के पात्र दिव्यांगजनों की पहचान करने के लिए जिला स्तरीय आकलन बोर्ड द्वारा 60 से 100 स्कोर के बीच चिन्हित किया जाएगा।
शर्तें भी लगाई
योजना का लाभ पाने के लिए सरकार ने कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं। उन शर्तों पर खरा उतरने के बाद ही योजना का लाभ मिलेगा। पात्र दिव्यांग नागरिक ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकरण कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
बैंक खाते में भेजी जाएगी मदद
इसके बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी आवेदन को प्रक्रिया में लाएंगे और संबंधित आकलन बोर्ड द्वारा सत्यापन कराया जाएगा। पात्र लाभार्थी को प्रतिमाह छह हजार रुपये की राशि सीधे उनके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में भेजी जाएगी।
क्या शर्तें?
- लाभार्थी कम से कम पांच वर्ष से दिल्ली में निवास करता हो।
- परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक न हो।
- बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक्ड सत्यापन भी होना चाहिए।
इन कामों में रकम की जा सकती है इस्तेमाल
सरकार द्वारा दी जा रही इस राशि का उपयोग दिव्यांगजन अपने सहायक, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्युपेशनल थेरेपी, मनोवैज्ञानिक परामर्श, सहायक उपकरणों तथा अन्य आवश्यक सहयोग सेवाओं के लिए कर सकते है। बता दें कि दिल्ली में वर्तमान में पात्र दिव्यांगों को सरकार की ओर से ढाई हजार रुपये की मदद मुहैया कराई जाती है।