Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home राज्य

डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाओं से सुप्रीम कोर्ट चिंतित, सरकार से मांगा जवाब

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
October 18, 2025
in राज्य, राष्ट्रीय
A A
cyber
16
SHARES
521
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के अंबाला में अदालत और जांच एजेंसियों के फर्जी आदेशों के आधार पर बुजुर्ग दंपति को डिजिटल अरेस्ट कर उनसे 1.05 करोड़ रुपये की उगाही की घटना को गंभीरता से लिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने देश भर में डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर शुक्रवार को चिंता जताई।

73 वर्षीय महिला की ओर से भारत के चीफ जस्टिस बीआर गवई को लिखे पत्र पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज किए गए मामले में केंद्र और सीबीआई से जवाब मांगा। पीठ ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों सहित निर्दोष लोगों को डिजिटल अरेस्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेशों और न्यायाधीशों के हस्ताक्षरों की जालसाजी करना न्यायिक संस्थाओं में लोगों के विश्वास और आस्था पर कुठाराघात है।

इन्हें भी पढ़े

Zoonosis infection

उत्‍तराखंड के पहाड़ी जिलों में बढ़ा इस बीमारी का खतरा!

October 18, 2025
पराली

पराली जलाई तो किसानों पर लगेगा इतना जुर्माना, सेटेलाइट से निगरानी शुरू

October 18, 2025
zoom

खतरे में ZOOM यूजर्स, हैक हो सकती हैं पर्सनल डिटेल; ऐसे रहें सेफ

October 18, 2025
fraud

फर्जी पहचान बताकर शख्स ने कई लोगों को लगाया चूना, ऐसे बिछाता था जाल

October 18, 2025
Load More

डिजिटल अरेस्ट ऑनलाइन धोखाधड़ी है, जिसमें जालसाज खुद को फर्जी तरीके से किसी सरकारी एजेंसी या पुलिस का अधिकारी बताते हैं। वे लोगों पर कानून तोड़ने का आरोप लगाते हुए उन्हें धमकाते हैं और गलत तरह से धन वसूली की कोशिश करते हैं। एससी ने कहा, ‘न्यायाधीशों के जाली हस्ताक्षरों वाले न्यायिक आदेश तैयार करना, कानून के शासन के अलावा न्यायिक व्यवस्था में जनता के विश्वास की नींव पर कुठाराघात करता है। इस तरह की कार्रवाई संस्था की गरिमा पर सीधा हमला है।’ पीठ ने कहा कि इस तरह के गंभीर आपराधिक कृत्य को धोखाधड़ी या साइबर अपराध के सामान्य या एकल अपराध के रूप में नहीं माना जा सकता।

एससी ने अपने फैसले में क्या कहा

बेंच ने कहा, ‘हम इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लेने के लिए भी इच्छुक हैं कि यह मामला एकमात्र मामला नहीं है। मीडिया में कई बार ये खबरें आई हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे अपराध हुए हैं। इसलिए हमारा मानना ​​है कि न्यायिक दस्तावेजों की जालसाजी, निर्दोष लोगों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों से जबरन वसूली/लूट से जुड़े आपराधिक उपक्रम का पूरी तरह से पर्दाफाश करने के लिए केंद्र और राज्य पुलिस के बीच प्रयासों और कार्रवाई की आवश्यकता है।’ पीठ ने अटॉर्नी जनरल से सहायता मांगी और हरियाणा सरकार व अंबाला साइबर अपराध विभाग को बुजुर्ग दंपति के मामले में अब तक की गई जांच पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

आखिर क्या था पूरा मामला

यह मामला शिकायतकर्ता महिला की ओर से अदालत के संज्ञान में लाया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया कि घोटालेबाजों ने 3 से 16 सितंबर के बीच दंपति की गिरफ्तारी और निगरानी की बात करने वाला स्टाम्प व मुहर लगा एक जाली अदालती आदेश पेश किया। कई बैंक लेनदेन के माध्यम से एक करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की। महिला ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी देते हुए फर्जी तरीके से सीबीआई और ईडी अधिकारी बनकर कुछ लोगों ने कई ऑडियो व वीडियो कॉल के जरिए अदालती आदेश दिखाए। शीर्ष अदालत को बताया गया कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रावधानों के तहत अंबाला स्थित साइबर अपराध विभाग में 2 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
ED

ईडी पर हो रही है राजनीति!

January 6, 2024
समस्याएं

कौन कहता है की समस्याएं सुंदर नहीं होती?

September 10, 2024

कर्नाटक कैबिनेट में 24 नए मंत्रियों को जगह… सिद्धारमैया ने ऐसे साधा जाति संतुलन

May 27, 2023
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • पाकिस्तान से नहीं…फाइनल में इस टीम से होगा भारत का सामना!
  • दिवाली पर दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव, जानिए पूरी टाइमिंग
  • घर में क्यों लिखा जाता है शुभ-लाभ? जानिए इसका महत्व

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.