Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home राज्य

11 साल पुराने मामले में बीमा कंपनी को HC से झटका, देना होगा मुआवजा

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
December 16, 2025
in राज्य, व्यापार
A A
court
16
SHARES
523
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

पटना। पटना हाई कोर्ट ने सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों को दिए गए मुआवजे के खिलाफ दायर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की अपील को खारिज कर दी है।

न्यायाधीश जितेंद्र कुमार की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि जब दावा करने वाले पक्ष ने वाहन की संलिप्तता और बीमा को प्रमाणों के माध्यम से साबित कर दिया हो, तो बीमा कंपनी बिना ठोस साक्ष्य के अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।

इन्हें भी पढ़े

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नागपुर की छमाही बैठक एवं पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न

May 23, 2026
cm dhami

उत्तराखंड में सड़कों पर नमाज नहीं होगी : CM धामी

May 23, 2026
vijay thalapathy

तमिलनाडु :’वंदे मातरम्’ को लेकर फिर घिरे CM विजय थलापति!

May 23, 2026
suvendu adhikari

ममता के एक और फैसले पर शुभेंदु ने चलाई कैंची!

May 23, 2026
Load More

हादसे में हो गई थी मौत

यह मामला 31 जनवरी 2014 का है। अशरफी राय बाढ़ से अपने घर टेंपो से लौट रहे थे। इसी दौरान गांव दहौर के पास एक पिकअप वैन ने लापरवाही से टेंपो को टक्कर मार दी, जिससे अशरफी राय गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

घटना के बाद बाढ़ थाना कांड संख्या 36/2014 दर्ज की गई और पुलिस जांच के बाद पिकअप वैन के चालक के खिलाफ आरोप-पत्र भी दाखिल किया गया।

मृतक की पत्नी और अन्य स्‍वजनों ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में मुआवजे की मांग की थी। सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश–सह–मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, पटना ने 22 सितंबर 2017 को बीमा कंपनी को 7.32 लाख रुपये मुआवजा 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देने का आदेश दिया था।

कोर्ट ने खारिज किया दावा

बीमा कंपनी की ओर से अधिवक्ता दुर्गेश सिंह ने हाई कोर्ट में दलील दी कि संबंधित वाहन की संलिप्तता संदिग्ध है और यह ‘हिट एंड रन’ का मामला है।

कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि बीमा पॉलिसी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर और प्रत्यक्षदर्शी के बयान से यह सिद्ध होता है कि दुर्घटना में वही वाहन शामिल था और घटना की तिथि पर उसका बीमा प्रभावी था।

कोर्ट ने यह भी कहा कि बीमा कंपनी ने न तो ट्रिब्यूनल के समक्ष कोई गवाह पेश किया और न ही अपने दावों के समर्थन में कोई दस्तावेज दिया। अदालत ने अपील खारिज करते हुए निर्देश दिया कि बीमा कंपनी दो माह के भीतर मुआवजा राशि का भुगतान करे।निर्धारित समय में भुगतान नहीं होने की स्थिति में 12 प्रतिशत दंडात्मक ब्याज देना होगा।

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
PM modi

ब्लूमबर्ग रिपोर्ट: 2030 के बाद भी सत्ता में रह सकते हैं पीएम मोदी, भाजपा के पक्ष में बन रहा माहौल !

May 11, 2026
india bangladesh

बांग्लादेश ने दिया पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की सुरक्षा पर बयान, भारत ने क्या कहा?

April 18, 2025

ड्रोन-डिजिटल इंडिया की नयी उड़ान

May 29, 2022
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नागपुर की छमाही बैठक एवं पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न
  • दिल्ली में रविवार को लाल किले पर बड़ा आयोजन, जुटेंगे 1 लाख लोग
  • उत्तराखंड में सड़कों पर नमाज नहीं होगी : CM धामी

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.