नई दिल्ली : देश के सहकारिता मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने मंगलवार को सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया। इसके जरिए करोड़ों निवेशक अपना पैसा वापस पा सकेंगे। लम्बी कानूनी लड़ाई के बाद सहारा निवेशकों को यह पैसा वापस मिल रहा है। आइए जानते हैं कि निवेशकों को रिफंड के लिए किन-किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है।
कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?
1- सदस्यता संख्या
2- जमा खाता संख्या
3- आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर (अनिवार्य)
4- जमा प्रमाणपत्र/पासबुक
5- पैन कार्ड – यदि दावा राशि 50,000 रुपये से अधिक हो।
निवेशकों को ध्यान रखना है कि आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक्टिव हो। अगर आधार से जुड़ा नंबर आपने बदल दिया है तो नए नंबर को आधार से जोड़ लें। साथ ही आपका बैंक अकाउंट आधार नबंर से कनेक्ट होना चाहिए। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि इन डॉक्यूमेंट सहारे कोई भी निवेशक पोर्टल पर जाकर अपनी रसीद अपलोड करके रिफंड वापस पा सकेगा। बता दें, पोर्टल पर एक फॉर्म दिया गया है निवेशकों को उसे डाउनलोड करने के बाद पूरी जानकारी देते हुए अपने सिग्नेचर के साथ उसे पोर्टल पर फिर से अपलोड करना होगा।
45 दिन में पैसा होगा वापस
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि निवेशकों के अप्लाई करने के बाद 45 दिन में यह पैसा वापस हो जाएगा। सहकारिता मंत्री ने कहा कि पहले चरण में उन लोगों का पैसा लौटाया जा रहा है जिनके निवेश की राशि 10 हजार रुपये है। साथ ही बड़े निवेशकों के कुल इनवेस्टमेंट अमाउंट से 10 हजार रुपये तक लौटाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 5000 करोड़ रुपये वापस होने के बाद फिर से लोगों का पैसा लौटाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट की मदद लेंगे।