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Home राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ कर दिया 61 मुकदमों का निपटारा!

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
April 4, 2026
in राष्ट्रीय
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Supreme court
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नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत ने एक ऐसे तलाक की मंजूरी दे दी जो कि 32 साल पुराना केस था। इस मामले में कुल 61 जगहों पर मामले दर्ज किए गए थे। 1994 से चल रहे तलाक के मुकदमे की जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्ज्वल भुयान की बेंच ने सुनवाई की। इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए लंबे समय से अलग रह रहे पति-पत्नी के तलाक को मंजूरी दे दी। यह केस अवमानना के रूप में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। हालांकि, इसी साल जनवरी-फरवरी में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इसे जल्द निपटारा करने का भरोसा दे दिया था।

यह मामला अवमानना के रूप में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था
यह मामला अवमानना कार्यवाही के रूप में सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा था, लेकिन इस वर्ष जनवरी और फरवरी में हुई सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने समाधान की संभावना तलाशने के लिए दोनों पक्षों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत की। इसके बाद न्यायालय द्वारा सुगम बनाई गई एक सुनियोजित वार्ता प्रक्रिया शुरू हुई, जो अंततः आपसी सहमति से तलाक की मांग करने वाले संयुक्त आवेदन में शामिल हुई।

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अदालत में दोनों पक्षों की उपस्थिति दर्ज करते हुए, पीठ ने गुरुवार को जारी अपने आदेश में इस बात पर जोर दिया कि समझौता बिना किसी दबाव या अनुचित प्रभाव के, उनकी स्वतंत्र इच्छा से हुआ था। इसके बाद अदालत ने समझौते की शर्तों की जांच की और उन्हें स्वीकार करने में कोई कानूनी बाधा नहीं पाई।

पत्नी को 1 करोड़ रुपये का स्थायी गुजारा भत्ता देना होगा

समझौते के अनुसार, पति को पत्नी को 1 करोड़ रुपये का स्थायी गुजारा भत्ता देना होगा, साथ ही लोनावला स्थित संपत्ति में उसका हिस्सा पंजीकृत उपहार विलेख के माध्यम से हस्तांतरित किया जाएगा।

न्यायालय ने याचिकाकर्ता को रजिस्ट्री में जमा 90 लाख रुपये जारी करने का निर्देश दिया, जिससे समझौते की वित्तीय शर्तें पूरी हो गईं।
इस समझौते में दोनों पक्षों के बीच सभी विवादों के पूर्ण समाधान को भी सुनिश्चित किया गया।

इसमें यह दर्ज किया गया कि वैवाहिक संबंध से उत्पन्न सभी भूतपूर्व, वर्तमान और भविष्य के दावे समाप्त हो गए हैं, और कोई भी पक्ष दूसरे के खिलाफ कोई भी दीवानी या आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं करेगा।

लंबित सभी 61 मामलों को किया रद्द
इस बात को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने एक कदम आगे बढ़ते हुए दोनों पक्षों के बीच लंबित सभी 61 मामलों को रद्द कर दिया, जिनमें आपराधिक शिकायतें, घरेलू हिंसा की कार्यवाही, रिट याचिकाएं, अवमानना याचिकाएं और निचली अदालतों, उच्च न्यायालयों और यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपीलें शामिल थीं। समझौते के अनुलग्नक में पिछले कई वर्षों में शुरू की गई 61 अलग-अलग कार्यवाही सूचीबद्ध हैं, जो कानूनी लड़ाई के व्यापक पैमाने को दर्शाती हैं।

 

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