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Home दिल्ली

अब TV पर हर घंटे सिर्फ 12 मिनट विज्ञापन, दिल्ली HC ने नियम रखा बरकरार

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
May 30, 2026
in दिल्ली
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private TV channels
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नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के उस नियम को सही ठहराया, जिसमें टेलीविजन पर विज्ञापन की समय सीमा 12 मिनट प्रति घंटा तय की गई थी. जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और अमित महाजन की डिवीजन बेंच ने कई ब्रॉडकास्टर्स की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें विज्ञापनों पर समय की सीमा को चुनौती दी गई थी.

हालांकि अभी मामले में विस्तारित आदेश की कॉपी का इंतजार है. गौरतलब है कि दिसंबर 2013 में, दिल्ली हाई कोर्ट ने TRAI को चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया था.

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आपको बता दें कि ये मामले एक दशक से ज्यादा समय से पेंडिंग थे क्योंकि इनमें TRAI के 2013 में लाए गए रेगुलेशन को चुनौती दी गई थी. इस रेगुलेशन के तहत हर घंटे चैनलों पर सिर्फ 10 मिनट के कमर्शियल विज्ञापन और 2 मिनट का सेल्फ-प्रमोशनल कंटेंट दिखाया जा सकता था. ब्रॉडकास्टर्स ने इस कदम का विरोध किया, उनका कहना था कि इससे टेलीविजन नेटवर्क, खासकर न्यूज और फ्री-टू-एयर चैनलों की फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को खतरा है, जो विज्ञापन से होने वाली कमाई पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं.

TRAI की 12 मिनट टीवी विज्ञापन सीमा बरकरार

कई जनरल एंटरटेनमेंट चैनल, न्यूज ब्रॉडकास्टर और रीजनल टेलीविजन नेटवर्क ने केबल टेलीविज़न नेटवर्क रूल्स, 1994 के रूल 7(11) और TRAI के 2012 और 2013 के रेगुलेशंस को चुनौती दी, जिसमें हर घंटे 10 मिनट के कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट और दो मिनट के सेल्फ-प्रमोशनल कंटेंट की लिमिट तय की गई थी.

ब्रॉडकास्टर्स ने तर्क दिया कि हर घंटे की लिमिट संविधान के आर्टिकल 14 और 19 के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन करती है, और कहा कि एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू टेलीविजन चैनलों, खासकर फ्री-टू-एयर और रीजनल ब्रॉडकास्टर के बने रहने के लिए जरूरी है.

ब्रॉडकास्टर्स की अपील खारिज

न्यूज ब्रॉडकास्टर ने दावा किया कि इस रोक का सीधा असर आर्टिकल 19(1)(a) के तहत सुरक्षित कमर्शियल स्पीच पर पड़ता है, जबकि रीजनल चैनलों ने कहा कि इस लिमिट से उनकी फाइनेंशियल वायबिलिटी को खतरा है. हालांकि, कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि रेगुलेशंस का मकसद कंज्यूमर्स के लिए देखने के एक्सपीरियंस की क्वालिटी को बेहतर बनाना था.

बेंच ने कहा कि टेलीविजन व्यूअर्स रियल टाइम में एडवर्टाइज़मेंट नहीं छोड़ सकते थे और बहुत ज्यादा रुकावटों से ऑडियंस के इंटरेस्ट पर बुरा असर पड़ता था. इसने कहा कि 12 मिनट की लिमिट एक कोड-बेस्ड नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड थी जिसका मकसद कमर्शियल इंटरेस्ट और कंज्यूमर वेलफेयर के बीच बैलेंस बनाना था.

बेंच ने आखिर में फैसला सुनाया, “कानून की ऊपर बताई गई स्थिति और इस मामले के फैक्ट्स और हालात को देखते हुए, ये पिटीशन खारिज की जाती हैं. TRAI द्वारा पास किए गए 2012 के रेगुलेशन का रेगुलेशन 3, जो 1994 के रूल 7 (11) को लागू करता है, जिसे यहां चुनौती दी गई है, संविधान के आर्टिकल 14 और 19 के तहत दिए गए अधिकारों को पूरा करने में नाकाम रहा है.”

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