Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home दिल्ली

NSA शक्तियों के विस्तार पर बोली दिल्ली पुलिस, CJP आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
July 23, 2026
in दिल्ली
A A
19
SHARES
627
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत दिल्ली पुलिस की निवारक हिरासत (Preventive Detention) की शक्तियां 18 अक्टूबर तक बढ़ा दी हैं. गृह विभाग ने साफ किया है कि यह हर तीन महीने में होने वाली सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है. दिल्ली पुलिस ने भी कहा कि इसका सीजेपी के मौजूदा विरोध-प्रदर्शनों से कोई संबंध नहीं है. पुलिस के अनुसार, सोशल मीडिया पर इस आदेश को गलत तरीके से सीजेपी के आंदोलन से जोड़ा जा रहा है, जबकि यह एक नियमित प्रक्रिया के तहत जारी किया गया आदेश है.

प्रदर्शन शुरू होने से पहले जारी हुआ था आदेश

इन्हें भी पढ़े

rekha gupta

दिल्ली में जारी है ‘मेट्रो मंडे’ अभियान, रेखा गुप्ता सरकार सार्वजनिक परिवहन को दे रही बढ़ावा

July 23, 2026
cm rekha gupta

रेखा गुप्ता सरकार ने 84 सरकारी सेवाओं की प्रोसेसिंग का समय घटाया, लोगों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं

July 23, 2026
crpf constable

बंगाल से एयरलिफ्ट हुए CRPF के 2000 कमांडो, क्या जंतर-मंतर खाली कराने की है तैयारी?

July 22, 2026
Chief Minister Rekha Gupta

दिल्ली में लाल डोरा के अंदर आने वाले गांवों की चमकेगी किस्मत!

July 21, 2026
Load More

दिल्ली पुलिस ने बताया कि यह नवीनीकरण (Renewal) 19 जुलाई से 18 अक्टूबर तक की अवधि के लिए है. इसका आदेश 7 जुलाई को जारी किया गया था, जबकि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का आंदोलन बाद में शुरू हुआ था.

पुलिस ने कहा कि इस मामले में किसी विशेष अनुरोध के आधार पर यह फैसला नहीं लिया गया है, बल्कि यह हर तीन महीने में होने वाली सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है. दिल्ली पुलिस

मीडिया रिपोर्ट्स में गलत अर्थ निकालने का आरोप

दिल्ली पुलिस ने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्टों में इस नियमित प्रक्रिया को गलत तरीके से पेश किया गया है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों और गलत सूचनाओं से बचें और किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें.

रासुका के तहत किन लोगों को हिरासत में ले सकती है पुलिस?

15 जुलाई को जारी अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) की धारा 3(2) के तहत ऐसे लोगों को निवारक हिरासत (Preventive Detention) में लेने का अधिकार दिया गया है, जिनकी गतिविधियां भारत की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बन सकती हैं.

रासुका में तीन से 12 महीने तक हिरासत का प्रावधान

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत किसी व्यक्ति को तीन महीने से लेकर अधिक से अधिक 12 महीने तक निवारक हिरासत (Preventive Detention) में रखा जा सकता है. हालांकि, अगर जरूरत नहीं रहती है तो हिरासत की अवधि पहले भी खत्म की जा सकती है.

सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बीच आया फैसला

यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सोमवार को हजारों प्रदर्शनकारियों ने संसद तक मार्च करने की कोशिश की थी, जिसके दौरान हिंसा भी हुई.

निवारक हिरासत और गिरफ्तारी में क्या है अंतर?

रासुका के तहत की गई कार्रवाई सामान्य गिरफ्तारी नहीं, बल्कि निवारक हिरासत (Preventive Detention) होती है. इसमें किसी व्यक्ति को संभावित खतरे को देखते हुए पहले से हिरासत में लिया जा सकता है. ऐसे मामलों में हिरासत में लिए गए व्यक्ति को तुरंत अदालत में पेश करना अनिवार्य नहीं होता.

20 जून से जारी है सीजेपी का आंदोलन

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने 20 जून से जंतर-मंतर पर परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया था. इसके बाद से संगठन लगातार सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है.

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
CSIR-IHBT

आम लोगों के लिए खुला ट्यूलिप गार्डन

February 3, 2024
Supreme court

सुप्रीम कोर्ट के दोनों फैसले सरकार के खिलाफ हैं!

March 3, 2023
Israel-Hezbollah conflict

15 दिनों में ही घुटनों पर आया हिजबुल्लाह, युद्धविराम की अपील की

October 10, 2024
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • PM मोदी बोले- युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले बचेंगे नहीं, बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट
  • दिल्ली में जारी है ‘मेट्रो मंडे’ अभियान, रेखा गुप्ता सरकार सार्वजनिक परिवहन को दे रही बढ़ावा
  • बुलेट ट्रेन की रफ्तार को मिलेगी बिजली की ताकत, तैयार हो रहा नया सिस्टम

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.