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Home दिल्ली

तिहाड़ जेल में सौरव दास और आशुतोष रांका, पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
October 14, 2026
in दिल्ली, विशेष
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Sourav Das and Ashutosh Ranka
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प्रकाश मेहरा
एग्जीक्यूटिव एडिटर


नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से जुड़े सौरव दास और आशुतोष रांका को पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया है। दोनों को अलग-अलग जेलों में रखा गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सौरव दास को तिहाड़ की जेल नंबर 2 और आशुतोष रांका को जेल नंबर 4 में रखा गया है। इस बीच, मामले में जमानत के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की गई है। वहीं, अजिंक्य शिंदे को कुछ शर्तों के साथ रिहा कर दिया गया है। इस घटनाक्रम के बाद मामले की कानूनी कार्यवाही और आरोपितों को राहत मिलने की संभावनाओं पर सबकी नजरें टिकी हैं।

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अलग-अलग जेलों में रखे गए सौरव दास और आशुतोष रांका

पांच दिनों की न्यायिक हिरासत के आदेश के बाद सौरव दास और आशुतोष रांका को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। दोनों को प्रशासनिक व्यवस्था के तहत अलग-अलग जेलों में रखा गया है। सौरव दास जेल नंबर 2 में हैं, जबकि आशुतोष रांका को जेल नंबर 4 में रखा गया है।

न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि संबंधित व्यक्ति को अदालत के आदेश के तहत जेल में रखा जाता है। इस अवधि में आगे की कानूनी कार्यवाही अदालत के निर्देशों के अनुसार चलती है। हालांकि, न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का मतलब अपने आप में दोष सिद्ध होना नहीं है। मामले में अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही होगा।

पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत याचिका दायर

सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई है। अब जमानत पर सुनवाई और अदालत के फैसले पर आगे की स्थिति निर्भर करेगी।

जमानत याचिका पर विचार करते समय अदालत मामले के तथ्यों, जांच की स्थिति, संबंधित कानूनी प्रावधानों और दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान में रख सकती है। फिलहाल, याचिका पर सुनवाई की तारीख, अभियोजन पक्ष की दलीलों और अदालत के आदेश से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।

अजिंक्य शिंदे को शर्तों के साथ मिली रिहाई

इसी मामले से जुड़े घटनाक्रम में अजिंक्य शिंदे को शर्तों के साथ रिहा कर दिया गया है। हालांकि, उनकी रिहाई किन शर्तों पर हुई है, इस संबंध में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि एक व्यक्ति को मिली राहत का लाभ अन्य आरोपितों को स्वतः नहीं मिलता। प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति, उसके विरुद्ध उपलब्ध सामग्री और अदालत के समक्ष रखे गए तथ्यों के आधार पर अलग-अलग निर्णय लिया जा सकता है।

जमानत याचिका पर अदालत की कार्यवाही

सौरव दास और आशुतोष रांका की जमानत याचिका पर अदालत की कार्यवाही इस मामले का अगला महत्वपूर्ण चरण होगी। यदि अदालत जमानत मंजूर करती है, तो निर्धारित शर्तों के अनुपालन के बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। यदि जमानत नहीं मिलती है, तो उन्हें न्यायिक हिरासत में रहना पड़ सकता है, जब तक कि अदालत से कोई अन्य आदेश न हो।

फिलहाल, दोनों तिहाड़ जेल में हैं और उनकी जमानत याचिका पर आगे की कानूनी प्रक्रिया का इंतजार है। मामले से संबंधित आरोपों, पुलिस या जांच एजेंसी के आधिकारिक बयान, अदालत के विस्तृत आदेश और जमानत याचिका की सुनवाई की तारीख की पुष्टि होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की अधिक स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी।

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