Upgrade
पहल टाइम्स
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन
No Result
View All Result
पहल टाइम्स
No Result
View All Result
  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • ईमैगजीन
Home जुर्म

हर मौके पर बृजभूषण सिंह ने महिला पहलवानों का शोषण किया’, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में क्या-क्या बताया?

पहल टाइम्स डेस्क by पहल टाइम्स डेस्क
September 24, 2023
in जुर्म, दिल्ली
A A
Brijbhushan
23
SHARES
751
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर लगे महिला पहलवानों के शोषण के आरोप पर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कई बातें कही हैं। दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में कहा कि बृजभूषण शरण सिंह ने उन महिला पहलवानों का शोषण किया है, जिन्होंने उनके खिलाफ उत्पीड़न के आरोप दायर किए हैं।

छह महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में आरोप पत्र दायर होने के बाद दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए दलीलें सुन रही थी। इस दलील में दिल्ली पुलिस ने कहा कि ‘बृजभूषण सिंह ने हर मौके पर महिला पहलवानों का शोषण किया है, उन्हें हर बार पता था कि वो क्या कर रहे हैं।’

इन्हें भी पढ़े

Delhi Metro

दिल्ली मेट्रो की सेवाओं से कितने खुश हैं आप? DMRC शुरू करने जा रहा सर्वेक्षण

April 11, 2026
Delhi flyovers

दिल्ली के 6 फ्लाईओवर की बदलेगी तस्वीर, वॉकिंग ट्रैक समेत मिलेंगे सेल्फी पॉइंट

April 11, 2026
raghav chadha

अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नया मोर्चा खोलेंगे राघव चड्ढा?

April 10, 2026
सरकारी कर्मचारी

दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा फरमान!

April 10, 2026
Load More

दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि बृजभूषण सिंह को पता था कि वह क्या कर रहे हैं और उनका इरादा पहलवानों की गरिमा को ठेस पहुंचाना था। उन्होंने यह भी बताया कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ तीन तरह के सबूत हैं जो आरोप तय करने के लिए काफी हैं। इनमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत धारा 161 (पुलिस द्वारा गवाहों की जांच) और 164 (मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए बयान) के तहत एक लिखित शिकायत और दो दर्ज किए गए बयान शामिल हैं।

‘बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करना अदालत का काम’

अतुल श्रीवास्तव ने आगे कहा कि, बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करना अदालत के अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने बृजभूषण सिंह के वकील के उस तर्क का भी खंडन किया कि भारत के बाहर हुए मामलों के लिए सीआरपीसी की धारा 188 के तहत मंजूरी की जरूरत होती है।

अतुल श्रीवास्तव ने पहले के एक फैसले का हवाला दिया और तर्क दिया कि मंजूरी की जरूरत केवल तभी होगी जब सभी अपराध भारत के बाहर किए गए हों। उन्होंने कहा कि अपराध दिल्ली के साथ-साथ अन्य स्थानों पर भी हुए, इसलिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। बृजभूषण के वकील राजीव मोहन ने पहले कहा था कि दिल्ली की अदालत के पास देश के बाहर हुए अपराधों पर फैसला लेने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, जब तक कि मंजूरी ना मिले।

‘बृजभूषण के साथ मिला हुआ था WFI के पूर्व अतिरिक्त सचिव’

अतुल श्रीवास्तव ने अदालत को यह भी बताया कि मामले के सभी गवाहों ने कहा कि सह-अभियुक्त विनोद तोमर ने बृजभूषण के कृत्यों में मदद की है और उसे बढ़ावा दिया। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अतिरिक्त सचिव के रूप में अपने निलंबन से पहले विनोद तोमर ने बृजभूषण सिंह के साथ मिलकर काम किया था।

अभी जमानत पर हैं बृजभूषण सिंह

दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद बृजभूषण के खिलाफ 15 जून को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने 20 जुलाई को बृजभूषण सिंह और निलंबित डब्ल्यूएफआई के अतिरिक्त सचिव विनोद तोमर को जमानत दे दी थी।

इन्हें भी पढ़ें

  • All
  • विशेष
  • लाइफस्टाइल
  • खेल
Pakistan

बदहाल पाकिस्तान को कैसे मिल जाते हैं करोड़ों डॉलर के एयरक्राफ्ट, सबमरीन और हथियार?

May 16, 2024
Supreme court

क्या न्यायपालिका की तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है भारत?

July 29, 2023
International Yoga Day

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर टीम वेकोलि ने किया योगाभ्यास

June 21, 2023
पहल टाइम्स

पहल टाइम्स का संचालन पहल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है. पहल टाइम्स का प्रयास समाज के लिए उपयोगी खबरों के प्रसार का रहा है. पहल गुप्स के समूह संपादक शूरबीर सिंह नेगी है.

Learn more

पहल टाइम्स कार्यालय

प्रधान संपादकः- शूरवीर सिंह नेगी

9-सी, मोहम्मदपुर, आरके पुरम नई दिल्ली

फोन नं-  +91 11 46678331

मोबाइल- + 91 9910877052

ईमेल- pahaltimes@gmail.com

Categories

  • Uncategorized
  • खाना खजाना
  • खेल
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • दिल्ली
  • धर्म
  • फैशन
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • राजनीति
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लाइफस्टाइल
  • विशेष
  • विश्व
  • व्यापार
  • साक्षात्कार
  • सामाजिक कार्य
  • स्वास्थ्य

Recent Posts

  • आ गया नया ‘कर साथी’, जो चुटकियों में भरवाएगा आपका ITR
  • AI चैट से लीक हो सकता है आपका डेटा, ऐसे रखें अपनी बातें प्राइवेट
  • बिजली बिल बढ़ने से रोकेगा कोल इंडिया! लिया बड़ा ये फैसला

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.

  • होम
  • दिल्ली
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • विश्व
  • धर्म
  • व्यापार
  • खेल
  • मनोरंजन
  • गैजेट्स
  • जुर्म
  • लाइफस्टाइल
    • स्वास्थ्य
    • फैशन
    • यात्रा
  • विशेष
    • साक्षात्कार
  • ईमैगजीन

© 2021 पहल टाइम्स - देश-दुनिया की संपूर्ण खबरें सिर्फ यहां.